NPS ACCOUNT में व्यक्तिगत विवरण/नामांकन आदि में परिवर्तन या सुधार तथा आई पिन और pran कार्ड पुनः प्राप्त करना : Reissue of I-Pin/T-Pin/PRAN Card/Change Nomination Details.
Reissue of I-Pin/T-Pin/PRAN Card/Change Nomination Details.
Annexure S2 का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा सकता है -
A) Changes or Correction in Personal details
(व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन या सुधार)
B) Changes or corrections in Nomination Details
(नॉमिनेशन में परिवर्तन या संशोधन)
C) Reissue of T Pin or I PIN
(टी पिन या आई पिन पुनः प्राप्त करना)
D) Reissue of PRAN Card
(Pran Card पुनः प्राप्त करना)
Annexure S2 में चार section होते हैं।
Section A – Change in Personal Details
Section A में आप अपने व्यक्तिगत विवरण की निम्न जानकारियों में बदलाव या सुधार करा सकते हैं -
1. Full Name
2. PAN No.
3. Father’s Full Name:
(यदि आप परिवर्तित जानकारी के साथ pran कार्ड पुनः मुद्रित कराना चाहते हैं तो यहां पर बने बॉक्स में टिक जरूर लगाइये)
Would you like to have a reprint of the card on account of changes in point 1 or 3 (Please tick)
4. Present Address:
5. Permanent Address:
6. Phone No.
7. Mobile No.
8. Email ID
9. Subscribers Bank Details:
10. Value Added Service
i) SMS Alert
ii) Email Alert:
Section B - Subscriber’s Nomination Details
Section B में आप नामांकन विवरण में सुधार या बदलाव करा सकते हैं।
Section C –Request for Reissue of I-PIN/T-PIN
Section D –Request for Reissue of PRAN card.
S2 के साथ कवरिंग लैटर के रूप में form S5 भी लगता है, form S5 डाउनलोड करने के लिए नीचे दी link पर click कीजिए -
चालान प्रारूप
Dear friends Gyan Deep पर पुनः स्वागत है। आपके द्वारा Gyan Deep द्वारा दी गई जानकारियों को पसंद किया गया।
हमने Gyan Deep की शुरुआत NPS - National Pension System के अंतर्गत PRAN Account का States Check करने सम्बन्धी जानकारी से की थी।
Gyan Deep ने प्रयास किया कि आपको NPS सम्बन्धी महत्वपूर्ण Details आपको दी जाए। NPS पर हमने आपको -
- ▶NPS Account Balance Check करना।
- ▶Pran allotment application CSRF1 की जानकारी।
- ▶ Form CSRF1 भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें।
- ▶NPS Account में Mobile Number/Email ID Update करना।
- ▶NPS Account का Password Reset करना।
- ▶ Reissue T-Pin / I - Pin / PRAN Card.
- ▶ Pran Account में Photo / Signature Change करना।
- ▶ Form S2 प्रस्तुत करना
- ▶ सेवानिवृत्ति / मृत्यु पर NPS की अंतिम भुगतान प्रक्रिया।
कई साथियों ने अपने व्यक्तिगत विवरण / पता तथा nomination में परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहा । इस सम्बन्ध में आज आपको Annexure S2 / फॉर्म S2 के प्रयोग की जानकारी दी जा रही है। Request For Change/Correction in Subscriber Master details And/Or Reissue of I-Pin/T-Pin/PRAN Card की जानकारी।
Annexure S2 का प्रयोग Reissue of I-Pin/T-Pin/PRAN Card के साथ - साथ Subscriber की personal details में परिवर्तन या संशोधन के लिए भी किया जाता है। इस पोस्ट में आपको फॉर्म S2 के बारे में डिटेल दी जा रही है।
A) Changes or Correction in Personal details
(व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन या सुधार)
B) Changes or corrections in Nomination Details
(नॉमिनेशन में परिवर्तन या संशोधन)
C) Reissue of T Pin or I PIN
(टी पिन या आई पिन पुनः प्राप्त करना)
D) Reissue of PRAN Card
(Pran Card पुनः प्राप्त करना)
Annexure S2 में चार section होते हैं।
Section A – Change in Personal Details
Section A में आप अपने व्यक्तिगत विवरण की निम्न जानकारियों में बदलाव या सुधार करा सकते हैं -
1. Full Name
2. PAN No.
3. Father’s Full Name:
(यदि आप परिवर्तित जानकारी के साथ pran कार्ड पुनः मुद्रित कराना चाहते हैं तो यहां पर बने बॉक्स में टिक जरूर लगाइये)
Would you like to have a reprint of the card on account of changes in point 1 or 3 (Please tick)
4. Present Address:
5. Permanent Address:
6. Phone No.
7. Mobile No.
8. Email ID
9. Subscribers Bank Details:
10. Value Added Service
i) SMS Alert
ii) Email Alert:
Section B - Subscriber’s Nomination Details
Section B में आप नामांकन विवरण में सुधार या बदलाव करा सकते हैं।
Section C –Request for Reissue of I-PIN/T-PIN
Section D –Request for Reissue of PRAN card.
इस form का प्रयोग Subscriber के व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन / संशोधन के लिए किया जाता है। जहाँ - जहाँ सुधार / बदलाव कराना हो निर्धारित बॉक्स में टिक अवश्य करना चाहिए। फॉर्म को BLOCK LETTERS में Black Ink से ही भरें। फॉर्म पर अपना 12 अंकों का PRAN Number सही - सही लिखना चाहिए। इस भरे हुए फॉर्म को नोडल ऑफिस में जमा करना होगा।Reissue of T-Pin, I-Pin and reissue of PRAN card will be chargeable by the CRA.
चालान प्रारूप
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