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New Teachers Salary during Probation Period - नवीन शिक्षक भर्ती : जानिए तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में क्रमशः 70%, 80% तथा 90% के नियम अनुसार कितना होगा परिवीक्षा अवधि वेतन?

New Teachers Salary during Probation Period  - नवीन शिक्षक भर्ती : जानिए तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में क्रमशः 70%, 80% तथा 90% के नियम अनुसार कितना होगा परिवीक्षा अवधि वेतन?

New Teachers Salary during probation period  

नवीन नियुक्त शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
  • माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक को वेतन कितना मिलेगा?
  • नवीन नियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि कितनी रहेगी?
नवीन शिक्षक भर्ती : जानिए तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में क्रमशः 70%, 80% तथा 90% के नियम अनुसार कितना होगा परिवीक्षा अवधि वेतन?

मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, प्रदेश की शासकीय शालाओं में रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी. DPI एवं Tribal के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती / काउंसलिंग प्रक्रिया trc mponline पोर्टल के माध्यम पूर्ण होने के बाद प्रावधिक चयन सूची जारी हुई की गई थी और चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग के लिए अंतिम चयन सूची DPI द्वारा जारी की गई.

नवीन शिक्षक नियुक्ति आदेश (New Teachers Posting Order)

शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 अंतर्गत School Education Department अंतर्गत शालाओं में माध्यमिक शिक्षक / उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश (Posting Order) भी जारी हो चुके हैं, आप नीचे दी जा रही लिंक से माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश देख सकते हैं –

माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश देखने / डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश देखने / डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

नवीन शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा?

नवीन प्रावधान अनुसार नवीन नियुक्त होने वाले उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षकों का परिवीक्षा अवधि का वेतन कितना रहेगा इस बारे में अनेक लोगों ने जानना चाहा है, इसके साथ ही वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत अनेक शिक्षकों का चयन उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मेरिट के आधार पर DPI द्वारा जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रावधिक चयन सूची में हुआ है, ऐसे शिक्षक मध्यप्रदेश शासन के तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि तथा उक्त अवधि में पद के न्यूनतम वेतन के 70%, 80% तथा 90% वेतन देने के नियम के अनुसार लाभ-हानि के बारे में जानना चाहा है. यह जानकारी आप septadeep.blogspot.com पर देख रहे हैं.

मध्यप्रदेश शासन निर्णय अनुसार तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष क्रमशः 70, 80, एवं 90 प्रतिशत वेतन सम्बन्धी नवीन नियमानुसार वेतन देय होगा.

दिनांक 22 फरवरी 2020 को जारी मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार -
ऐसी सेवायें, जिनको लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की अनुशंसा नहीं की जाती चयनित शासकीय सेवक को तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:
  • प्रथम वर्ष- उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
  • द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
  • तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

आपकी इसी जिज्ञासा को लेकर ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन (TWTAMP) के प्रदेश महासचिव श्री सुरेश यादव जी (इंदौर/रतलाम) द्वारा परिवीक्षा अवधि के वेतन की जानकारी दी जा रही है. आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी.
नोट - श्री यादव जी द्वारा परिवीक्षा अवधि के वेतन की यह गणना सामान्य जानकारी के लिए दी जा रही है, इसमें अंतर हो सकता है.

श्री सुरेश यादव जी द्वारा की गई गणना के अनुसार परिवीक्षा अवधि का संभावित वेतन इस प्रकार रहेगा -
पद
प्रथम वर्ष
(70% वेतन)
द्वितीय वर्ष
(80% वेतन)
तृतीय वर्ष
(90% वेतन)
चतुर्थ वर्ष
(100% वेतन)
प्राथमिक शिक्षक 17710/- 20240/- 22770/- 25300/-
माध्यमिक शिक्षक 22960/- 26240/- 29520/- 32800/-
उच्च माध्यमिक शिक्षक 25340/- 28960/- 32580/- 36200/-

क्या महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते मिलेंगे ?

परिवीक्षा अवधि में स्टायपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।


वेतन सम्बन्धी प्रश्नों के साथ ही उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की चयन सूची जारी होते ही पूर्व में कार्यरत शिक्षक (अध्यापक) साथियों, जिनका चयन हुआ है उनके द्वारा कुछ प्रश्न किये जा रहे हैं -
1. क्या तीन वर्ष की परिवीक्षा और वेतनमान के 70%, 80%, 90% और 100% वाली व्यवस्था इस भर्ती में लागू होगी?

हाँ, यह व्यवस्था इस बात में लागू रहेगी क्योंकि मध्यप्रदेश के मूलभूत नियमों के अनुसार इस व्यवस्था से सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये गए पदों को मुक्त गया है।


2. हम नियमित हो गए है तब भी हमें पुनः परिवीक्षा अवधि पूर्ण करना होगी?

हाँ, क्योकि अब तक अध्यापक संवर्ग अपने पूर्ववर्ती पद संविदा शाला शिक्षक पर संविदा आधार पर नियुक्त किया जाता था, परिवीक्षा पर नहीं।


3. क्या हमें प्राप्त हो रहा वेतन संरक्षित नहीं होगा, क्योंकि हमने विभागीय अनुमति /अनापत्ति लेकर प्रक्रिया में हिस्सा लिया है ?

नवीन भर्ती पर पूर्व प्राप्त वेतन के संरक्षण सुविधा सिर्फ स्थाई नियुक्ति के लिए हैं और प्रदेश में अध्यापक का पद या नवीन शिक्षक संवर्ग का पद स्थाई नहीं है, हम नियमित लोकसेवक है और नियमित वेतन मान प्राप्त कर रहे हैं, नही हमें स्थायीकरण के कोई आदेश जारी किए गए हैं।


4. क्या अभी सक्रिय PRAN का उपयोग किया जा सकेगा?

हाँ, यही PRAN आपके लिए उपयोगी रहेगा बस आंशिक (DDO और पदनाम का) बदलाव करवाने होंगे।


2013 एवं 2014 में नियुक्त अध्यापक जिनका नवीन भर्ती में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर चयन हुआ है के लिए .........

2013 एवं 2014 में नियुक्त कई अध्यापक साथियों का नवीन भर्ती में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर चयन हुआ है । कोई शिक्षक वरिष्ठ पद को चुने या नहीं यह व्यक्ति स्वयं अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय ले तो बेहतर है ।

हम सिर्फ वेतन की स्थिति और शेष सेवाकाल के संर्दभ में विचार करेंगे

2021 में उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने वाले को माध्यमिक शिक्षक को पहला नियमित इंक्रीमेंट 2025 में मिलेगा तब तक 2013 में नियुक्त माध्यनिक शिक्षक प्रथम क्रमोन्नति का पात्र हो जाएगा। (वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा क्रमोन्नति का कार्य सेवा शर्तों के अनुमोदन के कारण स्थगित किया गया है, जनजातीय कार्य विभाग में प्रथम नियुक्ति के 12 वर्ष पश्चात क्रमोन्नति का लाभ मिल रहा है) वेतन निर्धारण के आकलन के अनुसार 2025 में एक माध्यमिक शिक्षक का क्रमोन्नती पश्चात मूल वेतन 43300 और उच्च माध्यमिक शिक्षक का मूल वेतन 37300 होगा ।

इसी प्रकार 2013 मे नियुक्त सभी शिक्षक आज तक 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं । हम एक उदाहरण से समझाते है कोई व्यक्ति 2013 में 30 वर्ष का था तो वह पूर्व में 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका और उसकी 24 वर्ष की सेवा ही शेष रहेगी जिसमे से तीन वर्ष पुनः परिवीक्षा पर निकल जाएंगे । उसके पूर्व के सेवाकाल के आधार पर वह 3 क्रमोन्नति का पात्र होगा ,जबकी नए सेवाकाल के आधार पर उसे सिर्फ 2 समयमान वेतन ही मिलेंगे ।।इस प्रकार वेतन का यह अंतर सेवा निवृत्ति तक कभी खत्म नहीं होगा ।

रही बात पदोन्नति की तो यह कर्मचारी का अधिकार नहीं हैं। 

नवीन शिक्षक भर्ती में हमारे कई साथियों का चयन उच्च पदों पर हुआ है उनके कई और प्रश्न समक्ष आये हैं, जिन पर श्री यादव जी द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

जैसे -

1.वर्तमान पद से त्याग पत्र देना होगा ?

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन हेतु जारी परिपत्र 08 अप्रैल 21 एवं नियुक्ति आदेशों  में उल्लेख है कि पूर्व से कार्यरत लोकसेवकों के लिए ज्वाइनिंग के वक्त अपने त्याग पत्र (जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया) या अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

2. त्यागपत्र देने पर और नहीं देने पर क्या लाभ हानि?

त्यागपत्र देने पर आप एक नवीन सेवा में नियुक्त माने जाएंगे । जबकि   आपने अपने  विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है तो आप को कार्यमुक्त होकर जाना होगा, आपकी पुरानी सेवा पुस्तिका ही काम आएगी,  आपके अवकाश लेखा में दर्ज अवकाश आगामी सेवा के काम आएंगे,  पुराना PRAN नम्बर भी काम आयेगा और यदि आप स्थाई पद पर कार्यरत हैं तो आपको पुराने पद के  वेतन के संरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा (वित्त  विभाग  का ज्ञाप दिनांक 26 सितम्बर 1972) 

3. नवीन शिक्षक संवर्ग  के विभिन्न पद स्थाई हैं ?  

स्थाईकरण एक जटिल  प्रक्रिया है  आज तक नवीन  शिक्षक  के पद पर कार्यरत किसी भी शिक्षक   के पास स्वयं के स्थाईकरण के आदेश  नहीं हैं । स्थाईयकरण का कार्य विभागीय सिफ़ारिश पर लोकसेवा आयोग द्वारा  किया जाता था परंतु  अब शासनादेश द्वारा स्थाईकरण विभाग द्वारा  करने के निर्देश है. समान्यतः लोकसेवा  आयोग द्वारा  नियुक्त पदों  पर और पुलिस में स्थाईयकरण का कार्य नियमित  रूप से    किया जाता है । (समान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप दिनांक 19 दिसम्बर 1974 एवं म.प्र. शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा नियम 1960) 

4 पूर्व सेवा  के वेतन संरक्षण  का लाभ मिलेगा ?

पूर्व पद  का  वेतन यदी नवीन  पद के न्यूनतम वेतन  से अधिक है तो  वेतन के संरक्षण का लाभ उसी प्रकार मिलेगा  जैसे मूलभूत  नियम 22 D में  मिलता  , लेकिन यह लाभ  केवल स्थाई लोकसेवकों के लिए है  । जिन  प्रकरणों  में वेतन संरक्षण  का लाभ  मिलेगा  उनमे भी  परिवीक्षा अवधी के दौरान   पूर्व पद के वेतन  में वेतन वृद्धि  की गणना  काल्पनिक  आधार पर की जाएगी एवं  नियमानुसार 70, 80, 90 एवं 100 प्रतिशत वेतन  प्राप्त होगा  परिवीक्षा अवधी  समाप्त  होने पर पूर्व वेतन मान  की काल्पनिक  वेतन  वृद्धि  जोड़कर  22 D के अनुसार  वेतन  निर्धारण किया जाएगा  । (मूल भूत  नियम  22 C में विस्तृत व्याख्या है ,समान्य प्रशासन  विभाग का ज्ञाप दिनांक 9 दिसम्बर 1974 साथ  ही  6 फरवरी  2020 को जारी स्पष्टीकरण ) ।

उदाहरण – यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं  की  कि एक लोकसेवक  जो  वेतनमान 32800 -103600 में 38000 मूल वेतन  प्राप्त  कर रहा है  उसकी नियुक्ति परिवीक्षा  पर उच्च माध्यमिक  शिक्षक के पद  वेतन मान  36200-114800 पर होती है  तो स्थाई  और अस्थाई  होने  पर वेतन  निर्धारण किस प्रकार  होगा : - 

 

स्थाई लोकसेवक

अस्थाई लोकसेवक

पूर्व पद का वेतन

38000/-(1/07/2021)

38000/-

परिवीक्षा के पद का वेतन

36200-114800

36200-114800

प्रथम  वर्ष

15/10/2021 - 25340  (1/07/2021  काल्पनिक वे.वृ. 38000)

15/10/2021 - 25340

द्वितीय वर्ष

15/10/2022 - 28960  (1/07/2022  काल्पनिक वे.वृ. 39100)

15/10/2022 - 28960

तृतीय वर्ष

15/10/2023 - 32580  (1/07/2023  काल्पनिक वे.वृ. 40300)

15/10/2023 - 32580

चतुर्थ  वर्ष

15/10/2024  42000   (22 डी का लाभ)

15/10/2024 - 36200

पंचम  वर्ष

15/10/2025  43300

15/10/2025 - 37300

चुंकि नवीन भर्ती में पदभार ग्रहण करना आपका व्यक्तिगत निर्णय है अतः सभी पक्षों पर विचार कर के उचित निर्णय लें ।

साथियों नवीन भर्ती में वेतनमान जरूर कम होगा लेकिन मैं सभी के लिए एक फार्मूला तय नही कर सकता। आपकी अपनी आर्थिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि हैं। आप सबकी प्राथमिकताएँ अलग अलग हैं। आयु भी अलग अलग है, मेरा सुझाव सिर्फ इतना है कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लें।

MP Education Gyan Deep के लिए यह जानकारी तैयार करने के लिए श्री यादव जी का हार्धिक आभार, इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन के लिए आप श्री यादव जी से Whatsapp चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. श्री यादव जी को सीधे  Whatsapp मेसेज के लिए आप दिए गए मोबाइल नम्बर पर क्लिक कीजिए. (सिर्फ वाट्स एप पर संपर्क  हेतु कृपया काल न करें ) 

सुरेश यादव (इंदौर / रतलाम) 

Mo. 9926809650

प्रदेश महासचिव ट्रायवल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन (TWTAMP) 


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