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MP Teachers Joining Process - शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

MP Teachers Joining Process - शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी 

MP Teachers Joining Process

MP Education Department Teachers Joining 
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापना आदेश (नियुक्ति आदेश) जारी किये जा चुके हैं. नियुक्ति आदेश सूची के अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी (नियुक्ति आदेश के बिन्दू क्रमांक 7 अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे)

Madhyamik Shikshak Niyukti Aadesh - 

माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (Education Department)

माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए. (Tribal Department) 

Uchch Madhyamik Shikshak Niyukti Aadesh - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.


वेतनमान
नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 9300-34800 + 3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200-114800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200 / + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी-3-13/2019/3/ एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (4) (सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 12/12/2019 की जानकारी यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक सवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13 (राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019 ) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

New Teachers Salary During Probation Period 

नवीन शिक्षक भर्ती : जानिए तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में क्रमशः 70%, 80% तथा 90% के नियम अनुसार कितना होगा परिवीक्षा अवधि वेतन?


तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि
यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 (भर्ती नियम 2018 यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं) के संशोधित नियम 13 (संशोधित नियम के लिए यहाँ क्लिक कीजिए) के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अंशदान पेंशन योजना (NPS)
संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5 / एक / 05 / नि/ चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/ नियम / चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

NPS ((National Pension System) के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.


Joining अवधि
संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे।

आवश्यक दस्तावेज (मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रति)

अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे जिसकी सूची निम्नानुसार है – 

1. नियुक्ति आदेश 

2. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस 

3. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S.) 

4. मूल निवासी प्रमाण पत्र 

5. निःशक्तता / दिव्यांगता का प्रमाण पत्र न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है। 

6. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है) 

7. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति 

8. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र 

9. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड 

10. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-....)

Joining कहाँ होगी?

संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर Joining करना होगा, जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे।

मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र (Medical Certificate)

नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

अन्य प्रमुख बिन्दू

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।

संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

विशेष टीप:-
यदि चरित्र / जाति / निःशक्तता / शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

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