मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना (Anugrah Yojana) एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना (Anukampa Niyukti Yojana) लागू किये जाने के संबंध में DPI द्वारा निर्देश जारी
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू किये जाने के संबंध में DPI द्वारा निर्देश जारी
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 "अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू किये जाने के संबंध में आदेश क्रमांक / स्था0-4 / सी / 135 / कोविड 19 प्रति, (अनु० नियु०) / 2021/682 भोपाल, दिनांक 10-06-2021 द्वारा समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र० और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. को निर्देश जारी किए.
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना एवं मुख्यमंत्री कोविड-19 "अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू किये जाने के संबंध में DPI द्वारा जारी निर्देश आगे दिया जा रहा है.
वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के झाप का अवलोकन करे राज्य शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों में राज्य की सेवा में कार्यरत कार्मिको की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तत्कालिक आर्थित सहायता के उद्देश्य से दो योजनाएँ लागू की गई है। यह योजनाएँ नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित / स्थाईकर्मी / कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले / दैनिक वेतन भोगी / तदर्थ / संविदा / कलेक्टर दर / आउटसोर्स / मानदय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक / सेवायुक्तों के लिए लागू होगी विवरण निम्नानुसार है –
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना
1. मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना अंतर्गत कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के साठ दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता राशि दी जावेगी यह योजना 01 मार्च 2021 से लागू होगी ओर 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंर्तगत पात्रता हेतु आवश्यक नियम, आवेदन प्रपत्र आदि की जानकारी तथा क्रियान्वयन हेतु म0प्र0शासन, वित्त विभाग का परिपत्र दिनांक 21.05.2021 की प्रति संलग्न है। (मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की पूरी जानकारी आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं) |
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना
2. मुख्यमंत्री कोविड-19 "अनुकंपा नियुक्ति योजना अंतर्गत कोविड-19 से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी जिसमे मृत सेवक नियोजित था। यह योजना 01 मार्च 2021 सं लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंर्तगत पात्रता हेतु आवश्यक नियम, आवेदन प्रपत्र आदि की जानकारी हेतु म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र दिनांक 28.05.2021 की प्रति संलग्न है। (मुख्यमंत्री कोविड-19 "अनुकंपा नियुक्ति योजना” की पूरी जानकारी आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं) |
Education Portal MP पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में एज्यूकेशन पोर्टल (म.प्र.) (Education Portal 2.0) पर अनुकंपा नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जो शीघ्र ही प्रारम्भ की जाएंगी। संबंधित आवेदक दिवंगत लोकसेवक के यूनिक आई.डी. पासवर्ड से इस पोर्टल पर अपने आवेदन कर सकेंगे। |
इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि आपके संभागार्न्तगत पात्र कर्मचारियों के आश्रितो को शीघ्रतातिशीघ्र संभागीय संयुक्त संचालक इस हेतु उनके संभाग अंर्तगत जिलो से आवश्यक समन्वय करेगे। इन योजनाओं के क्रियान्वयन व प्रगति की नियमित समीक्षा हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रति सप्ताह भेजे उक्त योजना का लाभ प्रदाय करना सुनिश्चित करे।
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