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MP Education : “मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018” में संशोधन, संशोधन की जानकारी यहाँ देखिये

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018” में संशोधन  Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018 

“मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018” में संशोधन

Madhya Pradesh School Education Service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018

अब “शिक्षक पात्रता परीक्षा” की वैधता पाँच वर्ष और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अर्ह अंक 50 प्रतिशत होंगे. 


स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभवन भोपाल द्वारा जारी राजपत्र क्रमांक एफ-01-08/2022 / बीस-1 / भोपाल दिनांक 26 जुलाई 2022 के अनुसार “मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018” में संशोधन इस प्रकार है -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, “मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018” में निम्नानुसार संशोधन करते है, अर्थात् 

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में नियम 11 में.

1- उप नियम (2) में शब्द "तीन वर्ष के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।

(संशोधन से पूर्व नियम - "शिक्षक पात्रता परीक्षा" जो इसमें इसके पश्चात् "पात्रता परीक्षा" के नाम से निर्दिष्ट है, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विहित किए गए अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। पात्रता परीक्षा की वैधता परिणाम की घोषणा होने के पश्चात् दो वर्ष के लिए या अगली पात्रता परीक्षा आयोजित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो होगी।) “मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018” देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

2- उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए अर्थात् (5) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंको का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा. अर्थात -

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /
अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्ति /
आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग
अन्य
(1) (2)
50 प्रतिशत 60 प्रतिशत

संशोधित गजट देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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