One Time Examination Fee GAD MP Order : बेरोजगार अभ्यर्थियों को एक ही बार देना होगा परीक्षा शुल्क मध्यप्रदेश शासन का बड़ा निर्णय
One Time Examination Fee GAD MP Order
बेरोजगार अभ्यर्थियों को एक ही बार देना होगा परीक्षा शुल्क मध्यप्रदेश शासन का बड़ा निर्णय
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (Government of Madhya Pradesh, General Administration Department) मंत्रालय ने जारी आदेश क्रमांक एफ 12-05/2023/1-एक भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023 द्वारा कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में वन टाइम परीक्षा शुल्क (One Time Exam Fee) एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी किया.
एक बार देना होगा परीक्षा शुल्क : मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल (MP Employee Selection Board)के माध्यम से आयोजित समस्त परीक्षाओं में अब उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिया जायेगा ।
आवेदक को मात्र एक बार में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसे निर्धारित परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क देना होगा। उसके बाद किसी भी अन्य परीक्षा में आवेदन भरते समय उसे परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।
आवेदन भरते समय एम.पी. ऑनलाईन का निर्धारित पोर्टल शुल्क यथावत देय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी एक वर्ष तक लागू रहेगा।
One Time Exam Fee GAD MP Order Date 20-04-2023
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