Nursery classes in Government schools : विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी संचालित होने पर नहीं होगा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन, RSKMP द्वारा जारी शालाओं की नई सूची यहाँ देखिये
NEW - Nursery classes will start in government schools : नर्सरी कक्षाएं शुरू करने हेतु शालाओं की संशोधित सूची दिनांक 13/06/2024
विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी संचालित होने पर नहीं होगा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन, RSKMP ने जारी की विद्यालयों की संशोधित सूची
समग्र शिक्षा अंतर्गत जिलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ प्रारंभ किए जाने विषयक राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश का आदेश क्र./पा.पु/ईसीसीई/2/2024/1304, भोपाल, दिनांक 13/06/2024 इस प्रकार है -
विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी संचालित होने पर नही शुरू होगी नर्सरी कक्षाएं
समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2024-25 अंतर्गत 1412 + 3061 = 4473 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शी निर्देशों के अनुक्रम में जिन विद्यालय परिसर में पूर्व से आँगनवाड़ी संचालित हैं, उन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित नही किया जाना है।
राज्य शिक्षा केन्द्र ने जारी की संशोधित सूची
तदनुसार समस्त जिलों से ईसीसीई कक्षाएँ प्रारंभ किए जाने वाले विद्यालयों का परीक्षण व सत्यापन उपरान्त संशोधित सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।
संलग्न सूची के विद्यालयों में पृथक कक्ष, शिक्षकों की उपलब्धता, पेयजल, शौचालय आदि सुनिश्चित करते हुए नर्सरी, के.जी.-। के.जी. ।। कक्षाओं में 3-5 आयुसमूह के सभी बच्चों का नामांकन कर 1 जुलाई, 2024 से दैनिक कार्यक्रम अनुसार गतिविधियों का आयोजन कराना सुनिश्चित करे।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं हेतु लगभग 4 घंटे की दैनिक गतिविधियों हेतु सुझावात्मक समय सारिणी भी जारी की गई है.
नर्सरी एवं KG कक्षाओं के लिए चयनित शासकीय स्कूलों की नई सूची
समग्र शिक्षा अंतर्गत जिलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ प्रारंभ किए जाने विषयक राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश आदेश क्र./पा.पु/ईसीसीई/2024/746, भोपाल, दिनांक 27.03.2024 इस प्रकार है -
प्रदेश के 3061 स्कूलों में शुरू की जाएगी नर्सरी एवं KG कक्षाएं |
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वर्ष 2024-25 सत्र के लिए समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना अंतर्गत 3061 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है। नर्सरी एवं KG कक्षा सञ्चालन हेतु जिले वार चयनित शालाओं की सूची पोस्ट में आगे दी गई है.
प्रदेश के 5 जिलों में वर्ष 2019-20 से संचालित है नर्सरी तथा KG कक्षाएं |
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प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर एवं शहडोल के 1415 विद्यालयों में के.जी.-1 एवं के.जी.-2 कक्षाएँ सत्र 2019-20 से संचालित है। इन कक्षाओं के साथ भी 3-4 आयु वर्ग बच्चों के लिए नर्सरी कक्षा संचालित किया जाना है।
नर्सरी, KG-1 एवं KG-2 में प्रवेश हेतु आयु सीमा |
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चयनित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं निम्नानुसार स्वरूप में संचालित की जाना है-
Age limit for Admission in Nursery, KG-1 and KG-2
1. नर्सरी कक्षा : आयु 3-4 वर्ष के लिए
2. के.जी.-1 कक्षा : आयु 4-5 वर्ष के लिए
3. के.जी.-2 कक्षा : आयु 5-6 वर्ष के लिए
15 जून से प्रारंभ होना है पूर्व प्राथमिक कक्षाएं, करनी होगी आवश्यक व्यवस्थाएं |
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चयनित विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन 15 जून, 2024 से प्रारंभ किया जाना है। अतः पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु पूर्व तैयारी बच्चों का चिन्हांकन, कक्षों की व्यवस्था, दरी-तत्पत्ति और शौचालय आदि की व्यवस्था, तथा शिक्षकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश इस प्रकार है -
(I) चयनित विद्यालय के क्षेत्र (Catchment Area) में 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया जायें।
(II) विद्यालय में यथासंभव 2 पृथक कक्षों की व्यवस्था हो। विद्यालय में ऐसे कक्षों का चयन करें, जिनके बाहर खेल गतिविधियाँ कराने के लिए पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो।
(III) बच्चों के लिए बैटने हेतु दरी या टाटपट्टी, पीने के लिए पानी व शौचालय की उपलब्धता हो।
(IV) पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु कम से कम 2 पृथक शिक्षकों की व्यवस्था की जाए।
नर्सरी व KG कक्षाओं हेतु शिक्षकों की व्यवस्था |
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शिक्षकों / शिक्षिकाओं का चयन करने के सम्बन्ध में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश इस प्रकार है -
• आयु 52 वर्ष से कम हो।
• बच्चों के साथ गतिविधियाँ करने में सक्षम हों और रूचि भी रखते हों।
• पूर्व प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने का अनुभव हो।
• चयन में महिला शिक्षिका को प्राथमिकता दी जाए।
• पूर्व प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा को प्राथमिकता दी जाए।
सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को निर्देश दिए गए कि उपरोक्तानुसार प्रक्रिया संपादित करने हेतु जिला स्तर से संबंधितों को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे एवं समय-समय पर कार्य प्रगति की समीक्षा अनिवार्य रूप से करें। जिससे भारत शासन की अपेक्षानुरूप पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को प्रारंभ करते हुए उनका सुचारू व प्रभावी संचालन किया जा सके।
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