FAQ About MPBSE : माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षाओं से सम्बन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQS )
माध्यमिक शिक्षा
मंडल मध्य प्रदेश (MP Board) की हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षाओं से
सम्बन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ( FAQS )
1 . पाठ्यक्रम एवं अध्ययन योजना
2 . अतिरिक्त विषय
का चयन
3 . विशेष योग्यता
का मापदंड
4 . पूरक परीक्षा के
विषय
5 . अंकों की
पुनर्गणना
6 . न्यूनतम
उपस्थिति
7 . उत्तर पुस्तिका
की छाया प्रति प्राप्त करना
8 . दिव्यांग
परीक्षार्थियों को उपलब्ध सुविधा
9 . ग्राह्यता
सम्बन्धी नियम
10 . अंकसूची की
डुप्लीकेट प्रति प्राप्त करना
11 . अंकसूची में
त्रुटी सुधार
इसी प्रकार के 37
प्रश्नों के माध्यम से मंडल परीक्षाओ के
सम्बन्ध में उपयोगी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा द्वारा तैयार की गई है. यदि आप mp board की
परीक्षाओं के सम्बन्ध में mpbse द्वारा जारी FREQUENTLY
ASKED QUESTIONS (FAQs) जानना चाहते हैं इस
पोस्ट को अंत तक पढ़िए, आशा है MP Education Gyan Deep की यह
जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी.
पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना
Q. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल. हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं अन्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा /
अध्ययन योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है?
Ans. मण्डल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल
एवं अन्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों एवं परीक्षा/अध्ययन योजना के संबंध में विस्तृत
जानकारी मण्डल की वेवसाइट www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध है।
अतिरिक्त विषय का चयन
Q. मण्डल की हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा में
विद्यार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रुप में कितने विषय चयन करने की अनुमति है एवं
क्या अतिरिक्त विषय में प्राप्त अंकों को श्रेणी निर्धारण हेतु योग में जोड़ा जाता
है?
Ans. मण्डल की हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा में
विद्यार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों में
से किसी एक विषय को अतिरिक्त विषय के रुप में चयन करने की अनुमति है. अतिरिक्त
विषय के अंक श्रेणी निर्धारण हेतु योग में नहीं जोड़े जाते हैं अपितु अंकसूची एवं
प्रमाण-पत्र में उक्त अतिरिक्त विषय की प्रवीण्यता का उल्लेख किया जाता है।
उत्तीर्ण श्रेणी / विशेष योग्यता / पूरक
पात्रता / परीक्षा माध्यम
Q. मण्डल की परीक्षाओं में श्रेणी निर्धारण हेतु
निर्धारित न्यूनतम अंकों के प्रतिशत की श्रेणी वया है?
Ans. मण्डल की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी हेतु न्यूनतम
60 प्रतिशत,
द्वितीय श्रेणी हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशल एवं तृतीय श्रेणी
हेतु न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक या अधिक अंक प्राप्त करने के
आधार पर श्रेणी प्रदान की जाती है।
Q. कितने अंक प्राप्त करने पर संबंधित विषय में विशेष
योग्यता प्रदान की जाती है?
Ans. 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर संबंधित
विषय/विषयों में विशेष योग्यता प्रदान की जाती है।
Q. हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षाओं में
कितने विषयों में पूरक की पात्रता प्रावधानित है?
Ans. मण्डल की हाई स्कूल परीक्षा में दो विषयों में
अनुत्तीर्ण होने पर एवं हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा में एक विषय में अनुत्तीर्ण
होने पर पूरक परीक्षा का प्रावधान निर्धारित है।
Q. मण्डल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल
परीक्षाओं के प्रश्न पत्र किन-किन माध्यमों में उपलब्ध कराए जाते हैं?
Ans. मण्डल की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू
माध्यम में उपलब्ध कराए जाते हैं। परीक्षार्थी हिन्दी, अंग्रेजी
अथवा उर्दू माध्यम में उत्तर लिखने के विकल्प का चयन परीक्षा फार्म में कर सकता
है।
Q. क्या विद्यालयों द्वारा आयोजित प्री बोर्ड परीक्षाओं
के अंक मण्डल द्वारा जारी अंकसूची में शामिल किये जाते हैं।
Ans. यद्यपि प्री बोर्ड परीक्षाओं के अंक मण्डल द्वारा
जारी अंक सूची में शामिल नहीं किये जाते हैं किन्तु विद्यार्थियों को सलाह दी जाती
है कि वे मण्डल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल की मुख्य
परीक्षा में शामिल होने के पूर्व विद्यालयों द्वारा आयोजित प्री बोर्ड परीक्षाओं
में आवश्यक रुप से शामिल हो जिससे उन्हें अपनी कमियों का समय रहते पता चल सके एवं उक्त
कमियों के संबंध में पूर्व से ही सुधार सनिश्चित किया जा सके।
सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु
न्यूनतम अंक
Q. मण्डल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल
परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हेतु सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में अलग-अलग
कितने-कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है?
Ans. मण्डल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल
परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हेतु सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में अलग-अलग
33 प्रतिशत
अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
ब्लू प्रिंट
Q.मण्डल की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के ब्लूप्रिंट कहाँ से प्राप्त किये जा सकते हैं?
Ans. उक्त
जानकारी मण्डल की बेवसाइट www.mpbse.nic.inपर उपलब्ध है।
कृपांक (Grace Marks)नीति
Q. मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं में
कृपांक नीति क्या है?
Ans. मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं
में पाठ्यचर्या समिति के निर्णय दिनांक 21.10.2009 के अनुसार समस्त पूर्णांक का एक
प्रतिशत अंक कृपांक के रूप में प्रावधानित है। हाईस्कूल में अधिकतम 06 अंक एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षा में अधिकतम 05 अंक
कृपांक के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
नेत्रहीन मूक बधिर एवं स्पास्टिक सेरेबिल
पॉलिसी (मानसिक विकलांग) वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएँ (छूट)
Q. नेत्रहीन मूक बधिर एवं स्पास्टिक सेरेबिल पॉलिसी (मानसिक
विकलांग) वर्ग के विद्यार्थियों को मण्डल द्वारा क्या-क्या सुविधाएँ (छूट) प्रदान
की जाती है।
Ans. उक्त श्रेणी के विद्यार्थियों को मण्डल द्वारा
निम्नानुसार सुविधाएँ (छूट) प्रदान की जाती है -
- उक्त वर्ग के परीक्षार्थियों को हाईस्कूल एवं हायर
सेकेण्डरी परीक्षा में विशिष्ट भाषा से छूट का विकल्प हैं। साथ ही हाईस्कूल
परीक्षा में सामान्य भाषाओं में से एक भाषा की छूट का विकल्प भी उपलब्ध है।
परीक्षार्थी सामान्य भाषाओं (सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी में
से एक भाषा का चयन कर सकेगा।
- मण्डल की हाई स्कूल परीक्षा में नेत्रहीन विद्यार्थी गणित के स्थान पर संगीत को सकेंगे। इन विद्यार्थियों के विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा केवल मौखिक होगी।
- मण्डल की हाई स्कूल परीक्षा में मूक तथा बधिर विद्यार्थी गणित अथवा विज्ञान के स्थान पर संगीत या चित्रकला ले सकेंगे।
- उक्त श्रेणियों के परीक्षार्थी को परीक्षा के दौरान एक घण्टे का अतिरिक्त समय दिया जाना प्रावधानित है।
- दृष्टिहीन परीक्षार्थी, ऐसे परीक्षार्थी जो हाथ की हड्डी टूट
जाने के कारण अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में असमर्थ हो गये है अथवा स्पास्टिक
सेरेबिल पॉलिसी से पीड़ित परीक्षार्थियों को निर्धारित शर्तों के आधार पर लेखक दिये
जाने की पात्रता है।
- निशक्त परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिये अपना स्वयं का कम्प्यूटर अथवा टाईपराईटर उपयोग करने की सुविधा उक्त हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।
- नेत्रहीन, मूक-बधिर, स्पास्टिक
सेरेब्रल पॉलिसी से पीड़ित परीक्षार्थी सी.एम.ओ. द्वारा प्रमाणित चिकित्सा
प्रमाण-पत्र एवं संस्था प्राचार्य का प्रमाणीकरण प्रस्तुत कर मण्डल द्वारा आयोजित
परीक्षाओं में सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क से छूट प्राप्त कर सकते है।
न्यूनतम उपस्थिति सम्बन्धी नियम
Q. मण्डल की परीक्षाओं में शामिल होने हेतु नियमित
छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति क्या निर्धारित है एवं क्या उक्त में किसी तरह की छूट
प्रदान की जाती है?
Ans. मण्डल की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए
नियमित छात्र की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। छात्र की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर मण्डल विनियम अनुसार विभिन्न प्राधिकारी
द्वारा 10 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रावधान है। इसके
अतिरिक्त मप्र राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में
महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले छात्र / छात्राओं को बोर्ड परीक्षाओं में 60
प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। राज्य / राष्ट्रीय / अंर्तराष्ट्रीय
स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि छात्र / छात्राओं को यह अवधि खेल प्रतियोगिता में
सम्मिलित कुल वास्तविक दिनों के उपस्थित दिवस के रूप में मान्य की जायेगी।
Q. निर्धारित उपस्थिति से कम उपस्थिति वाले
विद्यार्थियों के संबंध में क्या प्रावधान है?
Ans. निर्धारित उपस्थिति से कम उपस्थिति वाले
विद्यार्थियों को नियमित परीक्षार्थी के रुप में परीक्षा में बैठने की पात्रता न
होने के कारण विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्राप्त होने पर एवं अतिरिक्त शुल्क
रुपये 20 अदा
करने पर स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल किया जाना प्रावधानित
है।
शैक्षणिक सत्र के दौरान स्कूल बदलना
Q. मेरा स्थानान्तरण शैक्षणिक सत्र के बीच में भोपाल से
विदिशा किया गया है। ऐसी स्थिति में क्या मेरे बालक को विदिशा स्थित किसी विद्यालय
में प्रवेश मिल सकेगा?
Ans. किसी पालक का स्थानान्तरण शैक्षणिक सत्र के बीच
में हो जाता है तो छात्र को संस्था में उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा जब
छात्र द्वारा निर्धारित प्रवेश तिथि तक नियमित छात्र के रूप में किसी मान्यता प्राप्त
विद्यालय में प्रवेश ले लिया हो। ऐसे प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की सूचना
संबंधित शाला के नवीन प्राचार्य द्वारा निर्धारित दिनांक तक मण्डल मुख्यालय में
सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है।
श्रेणी सुधार / अंक सुधार
Q. मैने मण्डल की हायर सेकेण्डरी परीक्षा सत्र 2013-14 में द्वितीय
श्रेणी में उत्तीर्ण की है वया मैं श्रेणी सुधार हेतु सत्र 2015-16 की परीक्षा हेतु पात्र हूँ?
Ans. मण्डल नियमानुसार नियमित छात्र के रूप में श्रेणी
सुधार / अंक सुधार हेतु सत्र 2013-14 एवं 2014-15 में उत्तीर्ण
छात्र आगामी वर्ष 2015-16 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते
हैं। इस योजना में केवल एक ही अवसर का लाभ दिया जाता है। इसमें विषय परिवर्तन का
लाभ नहीं दिया जाता है।
Q. क्या श्रेणी सुधार का लाभ अन्य राज्य अथवा अन्य
मण्डलों से उत्तीर्ण छात्रों को दिया जाता है?
Ans. अन्य मण्डलों अथवा अन्य राज्य के मण्डलों से
उत्तीर्ण छात्रों को मण्डल की परीक्षाओं में श्रेणी सुधार हेतु पात्र नहीं माना
जायेगा।
राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण
उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मिलने वाली छूट
Q. खेलो में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण
उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मण्डल की हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी
स्कूल परीक्षाओं में क्या अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है?
Ans. शासन नियमानुसार उक्त संबंध में निम्नानुसार
प्रावधान प्रावधानित है: -
- खेलों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण
उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षाओं में 60 प्रतिशत उपस्थिति
में छूट दी जाना प्रावधानित है। राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि
हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को यह अवधि खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित कुल वास्तविक
दिनों के उपस्थित दिवस के रूप में मान्य होगी।
- प्राप्तांकों में राज्य स्तर पर खेलने पर 10 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर 20 अंक एवं
अन्तराष्ट्रीय स्तर पर खेलने पर 30 अंक बोनस के रुप में दिये
जायेंगे। ये अंक छात्र की अंकसूची में पृथक से प्रदर्शित किये जायेंगे, किसी विषय के साथ नहीं जोड़े जायेंगे।
- सामान्य छात्र छात्राओं को कुल पूर्णाक 1 प्रतिशत कृपांक के
रूप में दिया जाता है। जब सामान्य रूप से विद्यार्थियों के कृपांक की पात्रता आती
है तो खेल में व्यस्त रहने या खेल के प्रति अधिक ध्यान देने पर निर्धारित उत्तीर्ण
अंक प्राप्त न करने वाले खिलाड़ी विद्यार्थियों को अतिरिक्त कृपांक की सीमा कुल पूर्णांक
के 1/2 (आधा) प्रतिशत तक बढ़ाई जाकर ऐसे छात्रों के खिलाड़ी
होने से 1.5 (डेढ़) प्रतिशत कृपांक का लाभ दिया जाता है।
अध्ययन अन्तराल
Q. मेरा पुत्र कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण होने के उपरान्त एक
वर्ष अध्ययन नहीं कर सका ? ऐसी स्थिति में क्या उसे कक्षा 11वी में नियमित प्रवेश की पात्रता है (अध्ययन अन्तराल)?
Ans. मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 11वीं में नियमित
प्रवेश के लिये अध्ययन अन्तराल एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिये। लगातार दो
वर्ष का अन्तराल अथवा दो वर्ष एक ही कक्षा में अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में
छात्र को नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्र मण्डल की परीक्षाओं में
स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रुप में शामिल हो सकते हैं।
Q. क्या मण्डल द्वारा प्रतिवर्ष प्रवेश एवं परीक्षासंबंधी मार्गदर्शिका जारी की जाती है इसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है?
Ans. मण्डल से संबंद्धता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश
प्रदान करने हेतु मण्डल द्वारा प्रति शैक्षणिक सत्रवार प्रवेश एवं परीक्षा संबंधीमार्गदर्शिका जारी की जाती है जिसमें प्रवेश एवं परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने, नामांकन, परीक्षा शुल्क एवं ग्राहयता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया आदि का विस्तृत
विवरण जारी किया जाता है। प्रवेश एवं परीक्षा संबंधी मार्ग दर्शिका मण्डल की
बेबसाइट www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध करायी जाती है।
डी.एल.एड. सम्बन्धी प्रश्न
Q. डी.एल.एड. संचालित करने वाली संस्थाओं को
एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त होने के प्रत्याशा में मण्डल से सम्बद्धता हेतु
आवेदन करने पर क्या सम्बद्धता प्रदान की जा सकती है?
Ans. नहीं, डी.एल.एड. संचालित करने वाली संस्थाओं को
एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही मण्डल से सम्बद्धता हेतु आवेदन
करने पर सम्बद्धता प्रदान की जा सकती है?
Q. वया डी.एल.एड. संस्थान में प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य
शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति मण्डल द्वारा की जाती है?
Ans. नहीं, एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के आधार
पर डी.एल.एड. संस्थानों में प्राचार्य, व्याख्याता एवं अन्य शैक्षणिक
स्टॉफ की नियुक्ति राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार संबंधित शासकीय
स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा नियुक्ति की जाती है.
Q. मैं डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता हूँ? मुझे डी.एल.एड.
पाठ्यक्रम हेतु मण्डल से संबंद्धता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त
होगी?
Ans. मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्रवार एन.सी.टी.ई. से
मान्यता एवं मण्डल से संबंद्धता प्राप्त संस्थाओं की अद्यतन सूची मण्डल की वेबसाइट
www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध की जाती है। अतः विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे डी.एल.एड.
पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश लेने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि संस्थान प्रचलित सत्र
में एन.सी.टी.ई. से मान्यता एवं मण्डल से संबंद्धता प्राप्त है।
Q. वया मण्डल द्वारा आयोजित डी.एल.एड परीक्षाओं में
स्वाध्यायी रुप से डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है?
Ans.नहीं, डी.एल.एड. परीक्षा में स्वाध्यायी उम्मीदवार
के रूप में विद्यार्थियों को बैठने की पात्रता नहीं है।
Q. डी.एल.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं में
शामिल होने हेतु कितने अवसर प्रदान किये जाते हैं?
Ans. शेक्षणिक सत्र 2012-13 से डी.एल.एड. प्रथम एवं द्वितीय
वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण करने हेतु निरन्तर केवल दो-दो अवसर (मुख्य तथा
अनुगामी परीक्षा) प्रदान किये जाना प्रावधानित है। यदि अभ्यार्थी दो निरन्तर
अवसरों का लाभ लेने के उपरान्त भी प्रथम अथवा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में
अनुत्तीर्ण रहता है तो अभ्यार्थी को पुनः प्रवेश लेकर निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण
करना होगा।
Q. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु जारी
प्रवेश नियम एवं प्रक्रिया क्या है?
Ans. डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु नियम
मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं। शासन द्वारा ही निर्धारित
प्रवेश नियमों के आधार पर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एम. पी. ऑन लाईन के माध्यम
से प्रवेश की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है।
प्रवेश पत्र (Admit Card)
Q. क्या मण्डल द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं हायर
सेकेण्डरी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाते
हैं?
Ans. हाँ, परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र के
एप्लीकेशन आई.डी. के आधार पर प्रवेश पत्र डाउन लोड कर सकते हैं।
ग्राहयता सम्बन्धी प्रश्न
Q. अन्य
मण्डलों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा मण्डल की परीक्षाओं में
शामिल होने हेतु ग्राहयता प्राप्त करने के लिये क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक हैं एवं
ग्राहयता शुल्क की राशि क्या निर्धारित है?
Ans. अन्य मण्डलों से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण
विद्यार्थियों को मण्डल की ग्राध्यता प्राप्त करने हेतु रुपये 300 ग्राहयता शुल्क
निर्धारित है एवं उक्त हेतु निम्नानुसार मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है :
-
अ. अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची
ब. प्रति हस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट
स. प्रवजन सर्टिफिकेट (माईग्रेशन प्रमाण-पत्र)
अंकों की पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की
छायाप्रति प्राप्त करना
Q. मण्डल की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम घोषित होने
के उपरान्त पुर्नगणना एवं उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रतियाँ प्राप्त करने विषयक
क्या प्रावधान है?
Ans. मण्डल की परीक्षाओं में पारदर्शिता रखने के
उद्देश्य से उत्तर पुस्तिकाओं की पुर्नगणना किया जाना तथा उत्तर पुस्तिकाओं की
छायाप्रतियाँ विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना प्रावधानित किया गया है। उक्त
संबंध में निनानुसार प्रावधान प्रावधानित है :-
- मण्डल द्वारा पुर्नगणना संबंधी प्रकरणों में
मूल्यांकनकर्ता द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं में अंकित प्रश्नवार, पृष्ठपार (प्रोग्रेशिव
टोटल) एवं उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर मूल्यांकनकर्ता द्वारा अंकित अंकों की
पुर्नगणना की जाती है। साथ ही ऐसे प्रकरणों में मूल्यांकनकर्ता द्वारा यदि
त्रुटिवश किसी प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जाना पाया जाता है अथवा किसी प्रश्न
पर अंक नहीं दिये जाते है तो ऐसे अमूल्यांकित प्रश्नों का मूल्यांकन करने के
उपरान्त ही पुर्नगणना में पायी गयी त्रुटि के सुधार संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की
जाती है।
- परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिवस की अवधि में
पुर्नगणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रतियाँ प्राप्त करने के आवेदन केवल एम.पी.
ऑन लाईन कियोस्क / एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से ही ऑन लाईन स्वीकार्य किये
जाते हैं। किसी भी स्थिति में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
- उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने वाले छात्रों को पुर्नगणना हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि उत्तर पुस्तिका की छायाप्रतियों हेतु आवेदित प्रकरणों में अंक योग की त्रुटि या अमूल्यांकित प्रश्न होने की स्थिति में प्रकरणों में उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्रेषित करने के पूर्व ही त्रुटि सुधार किया जा सके।
अंकसूची में सुधार संशोधन
Q. परीक्षार्थी
की अंकसूची में पिता का नाम गलत दर्ज है। उक्त संबंध में सुधार हेतु क्या
प्रक्रिया निर्धारित है?
Ans. मण्डल
द्वारा जारी दस्तावेजों में नाम में सुधार से तात्पर्य छात्र, माता पिता का
नाम/उपनाम में मात्रात्मक त्रुटियाँ (स्पेलिंग मिस्टेक)/ तध्यात्मक त्रुटियाँ (फैकच्युअल
ऐरर)/ टंकण त्रुटियाँ (टाईपोग्राफिकल ऐरर) से है। इस प्रकार के प्रकरणों में
भिन्नता पाये जाने पर प्रथमतः मण्डल में उपलब्ध अभिलेखा (नामांकन / परीक्षा फार्म
की स्केन इमेज अथया फार्म की ऑन लाईन जानकारी / छात्र को जारी मूल प्रवेश पत्र) के
आधार पर संशोधन की कार्यवाही की जाती है। उक्त अभिलेखों से भिन्न संशोधन /
अक्षारीय संशोधन (स्पेलिंग मिस्टेक्स)/ जोड़ने / विलोपित करने की कार्यवाही हेतु निम्न
दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा –
- छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लिये जाने के समय अभिभावक / पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।
- संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किये गए पूर्व की संस्था के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
- संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिला खारिज पंजी की प्रति।
- स्कूल के मूल अभिलेखों के सत्यापन उपरान्त वांछित सुधार किया जा सकेगा।
उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता पाये जाने पर
एवं शाला छोड़ देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेजों में ओवर
राईटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जायेगा।
Q. क्या मण्डल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का
पुर्नमूल्यांकन किया जाना प्रावधानित है?
Ans. नहीं, मण्डल की परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं का पुर्नमूल्यांकन किया जाना प्रावधानित नहीं है।
अंकसूची (Duplicate Marksheet), प्रमाण-पत्र एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि प्राप्त
करना
Q. मण्डल
द्वारा अंकसूची, प्रमाण-पत्र एवं
माईग्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि प्रदान करने विषयक क्या व्यवस्था है ?
Ans.
मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के प्रतिलिपि दस्तावेज
प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था है -
- शैक्षणिक सत्र 2003 से आगे के सत्रों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करने हेतु मण्डल के संभागीय कार्यालयों को अधिकार दिये गये हैं ताकि विद्यार्थीगणों को अनावश्यक रूप से मण्डल मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित होकर आवेदन करने की परेशानी से छुटकारा प्राप्त हो। सत्र 2003 से आगे के सत्रों से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थीगण एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क प्रस्तुत कर सकते है।
- 2003 से पूर्व के दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन मण्डल मुख्यालय भोपाल में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- छात्र द्वारा प्रथम बार उसके मूल दस्तावेज जैसे मूल अंकसूची / प्रमाण-पत्र / माईग्रेशन सटिफिकेट नष्ट हो जाने / गुम जाने / चोरी हो जाने के संबंध में मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का घोषणा पत्र एवं पहचान का कोई दस्तावेज प्रमाणित करने पर, मण्डल द्वारा वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराई जाती है।
- प्रथम बार प्रतिलिपि दस्तावेज जारी किये जाने के उपरान्त यदि छात्र द्वारा उसी वर्ष में द्वितीय / तृतीय प्रतिलिपि की मांग की जाने पर स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
जन्मतिथि में संशोधन
Q. मण्डल द्वारा जारी दस्तावेजों में जन्म तिथि
संशोधन से संबंधित क्या व्यवस्था है?
जन्मतिथि संशोधन हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है
- आवेदन संस्था प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किया जाये तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज संस्था प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित हो।
- छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लिये जाने के समय अभिभावक / पालक द्वारा भरी गई जानकारी की संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणित प्रति।
- संस्था प्राचार्य व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दाखिल खारिज पंजी की प्रति ।
- संस्था में प्रवेश के समय प्रस्तुत किये गये पूर्व की संस्था के शाला त्याग प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
- उपरोक्त प्रस्तुत दस्तावेजों में भिन्नता पाये जाने पर एवं शाला छोड देने के पश्चात की गई संशोधन की कार्यवाही एवं दस्तावेजों में ओवर-राइटिंग होने पर उसे मान्य नहीं किया जायेगा।
- जन्मतिथि संशोधन के प्रकरणों में भिन्नता पाये जाने पर प्रथमतः मण्डल में पूर्व से उपलब्ध अभिलेखों (नामांकन परीक्षा फार्म की जानकारी / छात्र को जारी कक्षा 10वीं की अंकसूची) के आधार पर संशोधन मान्य किया जाता है।
- जन्मतिथि संशोधन के प्रकरणों पर परीक्षाफल घोषित होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के प्रकरणों पर विचार किया जा सकेगा। तीन वर्ष से अधिक पुराने आवेदन पत्रों पर कोई सुधार / विचार नहीं किया जायेगा।
किन्तु
निम्नानुसार प्रकरण समय सीमा के बंधन से मुक्त रहेंगे -
- जिन छात्रों की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित नहीं हो अथवा अंकित जन्मतिथि अर्थहीन हो (उदाहरण के लिये 31 सितम्बर, 31 अप्रैल, 29 फरवरी की न होने पर अंकसूची में 29 फरवरी अंकित होना आदि) इस प्रकार के संशोधन में 03 वर्ष की समय सीमा का बंधन नहीं होगा।
- ऐसे प्रकरण जिनमें मण्डल कार्यालय द्वारा जारी हाई स्कूल की अंकसूची के आधार पर हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में संशोधन किया जाना हो।
- मण्डल में संधारित डाटाशीट / नामांकन की जानकारी के आधार पर हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में जन्मतिथि का संशोधन विषयक प्रकरण।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षाओं से सम्बन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQS)
नोट ---किसी नियम या प्रक्रिया में यदि कोई बदलाव हुआ है तो कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल की साईट पर अवश्य देख लीजिए
यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे Like एवं Share भी कीजिए । यदि आप चाहते हैं कि Gyan Deep की जानकारियाँ आपकी facebook टाइम लाइन पर भी मिले तो Please Gyan Deep के facebook page को like कीजिए ।
नोट ---किसी नियम या प्रक्रिया में यदि कोई बदलाव हुआ है तो कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल की साईट पर अवश्य देख लीजिए
Post a Comment