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Documents Verification for Teachers Recruitment - उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 : दस्तावेज अपलोड एवं जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी यहाँ देखिये

Tribal Department : उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती Update  : उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 : दस्तावेज अपलोड एवं जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी जारी 
Documents Verification for Teachers Recruitment - उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 : दस्तावेज अपलोड एवं जिला स्तर पर दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी यहाँ देखिये

Documents Verification for Teachers Recruitment  

MP Shikshak Bharti Prakriya - शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 

MP Tribal Department - उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दस्तावेज अपलोड की प्रोसेस शुरू

New - उच्च माध्यमिक शिक्षक (Varg 1 Documents Verification Date)

उच्च माध्यमिक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी पोस्ट में आगे दी गई है।

NEW - उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबर, दस्तावेज सत्यापन हेतु समय सारणी जारी

दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश, भोपाल, द्वारा जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका आदेश क्र. शिक्षा स्था-2/940/2024/12794, भोपाल, दिनांक 19/07/2024 इस प्रकार है -

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 अभ्यर्थियों के लिए सूचना दिनांक 19-07-2024 

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका

1 मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 तथा इस नियम में समय-समय पर किये गये संशोधन (इसे आगे "भर्ती नियम, 2018 उल्लेख किया गया है) में उल्लेखित प्रावधानो तथा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल भोपाल के द्वारा "उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023" में आयोजित की गई। चयन परीक्षा परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं शाला विकल्प चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

2 विषयवार एवं प्रवर्गबार रिक्तियां कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार होंगी।

3 उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक व्यावसायिकयोग्यता/आयु सीमा/आरक्षण/निरर्हताएं इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका अनुसार लागू होंगे।

4 अधिनियम/नियम/निर्देश/विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास अथवा अंतर पाये जाने की स्थिति में मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/निर्देश ही मान्य होगें ।

5 अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम/नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अध्ययन कर ले। विवरण एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल http://trc.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

6 प्रक्रिया शुल्क (Processing fee)- एम.पी. ऑनलाईन को पोर्टल शुल्क रूपये 100 (07 दस्तावेज अपलोड सहित) देय होगा। अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रूपये प्रति दस्तावेज के मान से देय होगा यह शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा ।

7 अभ्यर्थी ऑनलाईन प्रक्रिया / तकनीकि समस्या के समाधान के लिए MP Online के कस्टमर केयर नम्बर 0755-7620200 पर समय प्रातः 9:30 बजे से सांय 7:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते है।

8. दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया

(8.1) कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को TRC MP Online पोर्टल पर संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेज निर्धारित समय अवधि में अपलोड करने होंगे।

(8.2) दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी की वह किस जिले में अपने दस्तावेजो का सत्यापन कराना चाहते है। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजी का सत्यापन कराना अनिबार्य होगा, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्ही जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को होगा।

(8.3) इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरान्त शाला विकल्प चयन करना होगा । चयनित अभ्यर्थियो को पोर्टल पर दर्शाई गई समस्त शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा । तउपरान्त च्वाईस लॉक कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा।

(8.4) जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाईल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं शाला विकल्प चयन कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं इसके पश्चात् इस संबंध में किसी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

(8.5) संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होकर दस्तावेज का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को अपने मूल दस्तावेज एवं उनकी स्वप्रमाणित प्रतियों के 02 सेट साथ लाने होगें ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगें तथा इसका ऑनलाईन प्रमाणिकरण किया जाएगा । सत्यापन के समय उपस्थिति होने एवं दस्तावेजो के प्रमाणिकरण की स्थिति की ऑनलाईन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आई डी यथा आधार कार्ड इत्यादि के साथ उपस्थित होंगे। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा तथा इसके पश्चात् किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9 अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश:-

(9.1) अंकसूची/उपाधि (शैक्षणिक एवं व्यावसायिक) मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे इसके जत्तिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये ही स्वीकार किये जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह अभ्यर्थियों का होगा।

(9.2) उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2023 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मण्डन द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है सिर्फ उन्ही को अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(9.3) अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र शैक्षणिक सत्र 2023-2024 तक के ही मान्य होगें अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के तीन सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 30 अप्रैल 2024 तक पूर्ण होगा, उन्हे ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(9.3.1) अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र निम्नानुसार मान्य किया जाना है:-

1. स्कूल शिक्षा विभाग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र का जीएसएमएफ पोर्टल पर देखा जा सकता है।

2. जनजातीय कार्य विभाग जिला संयोजक सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया प्रमाण-पत्र ।

(9.3.2) यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्तानुसार कार्यवाही संपादित की जायेः-

(9.3.2.1) जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है तथा उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि को छोडकर शेष अवधि में न्यूनतम 03 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जावेगी । अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जायेगी।

(9.3.2.2) यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्ही 03 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा एवं उसकी अभ्यर्थिता अमान्य की जायेगी।

(9.4) उच्च माध्यमिक चयन परीक्षा 2023 की नियम पुस्तिका की कंडिका 10.5 में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी की ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है (पात्रता परीक्षा आवेदन अंतिम दिनांक 27/01/2023) वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होगे, ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाये जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जायेगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होगें अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा

परीक्षा अंक सूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नही है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्यनरत नही थे और त्रुटी पूर्ण जानकारी देकर और पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा मे सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जायेगी । "

उक्त कंडिका अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातकोत्तर / बी.एड के अंतिम वर्ष में थे एवं परीक्षा परिणाम की प्रत्याशा में सम्मिलित हुए थे, उनकी शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता दस्तावेज अपलोड की अंतिम दिनांक को पूर्ण होना चाहिये । अर्थात पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका का बिन्दु क्रमांक 7 में दिये गये स्पष्टीकरण एवं चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका की कंडिका क्रमांक 10.5 अनुसार वर्ष 2022-23 मे (स्नातकोत्तर/बी.एड) प्रथम वर्ष एवं वर्ष 2023-24 में अंतिम वर्ष में अध्यनरत अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी ।

(9.5) चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसी दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी चयन हुआ है । अतः सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उसी श्रेणी में 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्यवाही की जायेगी ।

(9.6) कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नही है।

(9.7) अंतिम रूप से अर्ह पाये गये अभ्यथियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाएगें ।

10 महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियाँ

क्र विवरण महत्वपूर्ण तिथियां
1 अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन 06 Aug 2024 - 08 Aug 2024
2 अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना 06 Aug 2024 - 08 Aug 2024
3 अभ्यर्थियों द्वारा शाला का विकल्प चयन 06 Aug 2024 - 08 Aug 2024
4 जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन 12 Aug 2024 - 14 Aug 2024

विशेषः - उपरोक्त तिथियाँ अनुमानित है तथा किसी भी समय आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर किया जावेगा। अभिलेख सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक तथा समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल/दूरभाष क्रमांक पर एस.एम.एस तथा ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी https://trc.mponline.gov.in पर ऑनलाईन चेक कर सकेगें।

उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु-अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो कापी के 2 सेट तैयार कर साथ लायें । निर्धारित स्थल पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से प्रमाणीकरण किया जायेगा। अतः समस्त मूल दस्तावेज साथ लायें।

उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

1. पात्रता परीक्षा की अंकसूची

2. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु -10वीं

3. स्नातक उपाधि की अंकसूची - सभी सेमेस्टर / वर्षों की

4. स्नातकोत्तर उपाधि की अंकसूची - सभी सेमेस्टर / वर्षों की

5. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो) से संबंधित जाति प्रमाणपत्र जो म.प्र. के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र हो- (लागू होने की दशा में)

6. म.प्र. का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र

7. अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)

8. स्थायी दिव्यांगता / भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध / नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्र (लागू होने की दशा में)

9. बी.एड. की अंक सूची - सभी सेमेस्टर / वर्षों की

10. आयु छूट संबंधी प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो- (लागू होने की दशा में)

11. म.प्र. का जीवित रोजगार पंजीयन

12. उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र/नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति-(लागू होने की दशा में).

उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट फाईल तैयार कर साथ लाएं। निर्धारित स्थल पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों से प्रमाणीकरण किया जाएगा। अतः समस्त मूल दस्तावेज साथ लाएं।

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के सम्बन्ध में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जारी निर्देशिका यहाँ देखिये 

Document Verification Format for UMT Recruitment Counselling - उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रारूप यहाँ से डाउनलोड कीजिए.

उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन - 2023 FAQ

Q1  क्या चयन प्रवर्ग / दिव्यांगता श्रेणी / भूतपूर्व सैनिक / अतिथि / आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है ?

उत्तर - जी नहीं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है।

Q2 अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा ?

उत्तर - 31 मार्च 2024 तक के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाएगें।

Q3 अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है। अनुभव क्या होना चाहिए ?

उत्तर - म.प्र. की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 03 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो ।

स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र मान्य होगा 

जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगे। (विस्तृत विवरण निर्देशिका में देखें)

Q4 यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा ?

उत्तर - जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा।

दोनो कार्य (अतिथि कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि / पत्रोपाधि का कॉलेज) मुख्यालय एक ही है तभी उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा अन्यथा मान्य नहीं होगा.

Q5 अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किन्तु प्रमाणपत्र नहीं है।

उत्तर - मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थिता अमान्य होगी।

प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिटकम के आधार पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी।

Q6 क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा ?

उत्तर - जी नहीं। मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा डिजिटल (नवीनतम) ही मान्य होगा।

Q7 जाति प्रमाण पत्र किसके नाम (पिता या पति) के साथ मान्य होगा ?

उत्तर - अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाणपत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

Q8 PEB/ESB में पात्रता परीक्षा में EWS पर टिक किया है किन्तु मैं EWS में नही आती हूँ/आता हूँए क्या करू ?

उत्तर - मुख्य चयन सूची में EWS प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिटक्रम के आधार पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी।

Q9 मैंने PEB/ESB की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश SC पर टिक किया था जबकि मैं ST में आता हूँ या आती हूँ/क्या मुझे ST में नियुक्ति मिलेगी ?

उत्तर - मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिटक्रम के आधार पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी।

Q10 मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक किया था। क्या मेरी अभ्यर्थिता अमान्य होगी ?

मुख्य चयन सूची में आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य होगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर सैनिक प्रवर्ग के मेरिटक्रम के आधार पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी।

Q11 दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है। क्या दिव्यांगता का प्रकार संशेधित किया जा सकता है ?

उत्तर - दिव्यांगता के प्रकार को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य चयन सूची में संबंधित की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी की मेरिटक्रम के आधार पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी।

Q12 मेरे पास दिव्यांगता प्रमाणपत्र अस्थायी है क्या वह मान्य होगा?

उत्तर - मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित की अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी की मेरिटक्रम के आधार पर पात्रतानुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी।

Q13. एक सत्र में दो उपाधि अर्जित करना मान्य है अथवा नहीं?

उत्तर - दो नियमित उपाधि होने पर अभ्यर्थिता अमान्य होगी। एक नियमित उपाधि एवं एक स्वाध्यायी उपाधि होने पर अभ्यर्थिता मान्य होगी।

Q14 केन्द्रीय सेवाओं हेतु जारी/केन्द्र द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र क्या मान्य होगा।

उत्तर - मान्य नहीं होगा।

Q15 महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उप-नाम में परिवर्तन।

उत्तर - उपनाम परिवर्तन का शपथ-पत्र लिया जाए।

(निर्देशिका - स्कूल शिक्षा विभाग  उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन - 2023 चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका यहाँ देखिये )

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