Header Ads

Order to Open School from Class 1 to 5 : 20 सितम्बर से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रारंभ होगी कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं, कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य

Order to Open School from Class 1 to 5 

Order to Open School from Class 1 to 5

20 सितम्बर से 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रारंभ होगी कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं, कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य 

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 44-4 / 2020 / 20-2 भोपाल, दिनांक 13/9/2021 के अनुसार 20 सितम्बर 2021 से स्कूल एवं छात्रावास प्रारंभ करने के सम्बन्ध में निर्देश इस प्रकार है -

Order to Open School from Class 1 to 5 - कोविड- 19 महामारी के कम होते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.06.2021 के अनुक्रम में दिनांक 20 सितम्बर 2021 से स्कूल एवं छात्रावास प्रारंभ करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है:

COVID-19 प्रोटोकाल का पालन एवं 50 प्रतिशत उपस्थिति
स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ की जाएं।

छात्रावास संचालन के सम्बन्ध में निर्देश (Instructions regarding Hostel)
कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किये जाएं। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा इस शर्त के आधार पर उपलब्ध कराई जाए की छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए।

आवासीय विद्यालय के सम्बन्ध में निर्देश (Instructions regarding Residential School)
प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12 वीं के लिए शतप्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाएंगे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी छात्रावास इस शर्त के आधार पर खोले जा सकते है कि छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए।

जिला आपदा प्रबंधन समिति (District Disaster Management Committee) से सहमति आवश्यक
जिला अंतर्गत संचालित स्कूलों / छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों को खोले जाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः जिला आपदा प्रबंधन समिति से सहमति ली जाएं।

अभिभावकों की सहमति तथा SOP का पालन अनिवार्य (Parental Consent and Compliance with SOP is Mandatory)
शालाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:

अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय / छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे।

स्कूलों में भारत सरकार / राज्य स्तर से समय समय पर जारी एस.ओ.पी. (Standard Operating Procedure) एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

समस्त स्टाफ का टीकाकरण जरुरी
शालाओं एवं छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टॉफ को टीके का कम से कम 01 डोज़ लगा हो। यदि किसी स्टॉफ द्वारा एक भी डोज़ नहीं लगवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण करवाना होगा।

Online Classes जारी रहेगी
शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में डिजिटल माध्यम से ऑनलाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी।

दूरदर्शन (DD MP) व DigiLep पर शैक्षिक प्रसारण जारी रहेगा
दूरदर्शन मध्यप्रदेश (DD MP) पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण एवं व्हाटसएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा।

MP Education - कक्षा 1 से 5 की कक्षाओं के सञ्चालन के सम्बन्ध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

आपने Gyan Deep पर विजिट किया, थैंक्स। आपको यदि ज्ञान दीप की जानकारियां उपयोगी लगे तो कृपया शेयर अवश्य कीजिए।

https://septadeep.blogspot.com/p/blog-page_22.html

Telegram पर MP Education Gyan Deep की अपडेट पाने के लिए ज्ञानदीप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

MP Education Gyan Deep की अपडेट Whatsapp पर प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक   कर WhatsApp Group   Join कीजिए.   

यदि ऊपर दी लिंक से ज्वाइन न हो सके तो कृपया Gyan Deep Info Group ज्वाइन करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

Gyan Deep पर आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियां है, अधिक जानकारी के लिए यहाँ click कीजिए।

MP Education Gyan Deep पर ये भी देखिये -

कोई टिप्पणी नहीं

Gyan Deep. Blogger द्वारा संचालित.