State Level Teacher Award 2025 : राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं चयन के मापदण्ड तथा आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ देखिये
राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु आवेदन 15 अप्रैल से 15 मई 2025 तक
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा आदेश क्रमांक / अकादमिक / राशिक्रप्र / रा.स्त.शि.पु. / 2025 6/6 भोपाल, दिनांक 04/04/2025 “राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान / पुरस्कार 2025" हेतु आवेदन एवं नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड जारी, आवेदन की पूरी जानकारी के लिए MP Education Gyan Deep की इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप पोस्ट में आगे दिया गया है.
राज्य स्तरीय शिक्षक पुरूस्कार 2025 हेतु प्रदेश के शिक्षकों से आवेदन / नामांकन दिनांक 15 अप्रैल से 15 मई 2025 तक तक प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं चयन के मापदण्ड प्रसारित किये जाते हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2025 हेतु व्यक्तिशः नामांकन की प्रक्रिया समय सारिणी, पात्रता एवं चयन के मापदण्ड के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है -
"राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2025" हेतु मापदण्ड एवं ऑनलाइन आवेदन / नामांकन एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश।
"राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2025" के चयन हेतु शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन की प्रक्रिया, जिला / संभाग स्तरीय चयन समिति, मूल्यांकन के मापदण्ड एवं प्रक्रिया, राज्य स्तर पर स्क्रूटनी, राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रजेंटेशन मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया गतवर्ष अनुसार ही की जाती है, जो निम्नानुसार है -
1. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिये नामांकन हेतु पात्रता/अर्हता
1.1 शासकीय / स्थानीय निकाय/अनुदान प्राप्त/प्राथमिक/ माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्ड्री स्कूल / माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र होंगे।
1.2 नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन हेतु पात्र होंगे।
1.3 संबंधित शिक्षक की विद्यालय में 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उपस्थिति होने पर ही आवेदन/नामांकन हेतु पात्र होंगे।
1.4 कक्षा 9-12 अंतर्गत विगत पांच वर्षों में शिक्षक द्वारा पढ़ाई गई कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का प्रतिवर्ष उत्तीर्ण छात्रों का परीक्षा परिणाम 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है इसी प्रकार कक्षा 1 से 8 अंतर्गत कक्षावार 80 प्रतिशत छात्रों का परीक्षाफल A ग्रेड होने पर ही शिक्षक का आवेदन पात्रता श्रेणी में मान्य होगा।
1.5 सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक, एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शैक्षिक संवर्ग उपर्युक्त नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
1.6 जन शिक्षक / संविदा शिक्षक/अध्यापक/छात्रावास अधीक्षक आदि नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
1.7 ट्यूशन कार्य में संलिप्त रहने वाले शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
1,8 अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
1.9 जिला/संभाग स्तरीय चयन/अनुशंसा की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक के विरूद्ध कोई अनुशासन हीनता, आपराधिक कृत्य, शिकायत, जाँच एवं दण्ड आदि संज्ञान में आने पर शिक्षक का आवेदन निरस्त किया जाए।
2. राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार की संख्या का निर्धारण
राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राथमिक एवं माध्यमिक श्रेणी (कक्षा 1 से 8), उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 9 से 12) अंतर्गत देय होगा विशेष श्रेणी अंतर्गत दिव्यांग शिक्षक / दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में संलग्न शिक्षक एवं परम्परागत संस्कृत पाठशाला के संस्कृत शिक्षक / मदरसों के अरबी फारसी भाषा के शिक्षकों को उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में वरीयता दी जाएगी।
श्रेणीवार पुरस्कारों की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्नानुसार होगा :
स.क्र. | विद्यालयका प्रकार / श्रेणी | शिक्षको के लिए श्रेणी वार पुरस्कारों की अधिकतम संख्या |
1 | प्राथमिक कक्षा 1 से 8 | 8 |
2 | माध्यमिक कक्षा 9 से 12 | 6 |
3 | कुल पुरस्कारों की संख्या | 14 |
विशेष श्रेणी - दोनो श्रेणियों में निर्धारित पुरस्कारों की संख्या में ही विशेष श्रेणी में 1-1 शिक्षक को प्राथमिकता दी जायेगी। पात्रतानुसार उपलब्ध होने पर अन्य शिक्षक लिये जा सकेंगें। पृथक से निर्धारण नही होगा
3. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2025 हेतु नामांकन एवं चयन की प्रक्रिया
3.1 शिक्षक को राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु विमर्श पोर्टल पर राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2025 हेतु सीधे ऑन-लाइन आवेदन करना होगा। तत्पश्चात आवेदन पूर्ण करने के बाद प्रिंट आउट निकालकर आवेदक हस्ताक्षर कर पुनः आवेदन को अपलोड करेंगें।
3.2 संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संस्था प्राचार्य, अन्य संस्था निरीक्षणकर्ता अधिकारी, एवं जनप्रतिनिधि शिक्षक के उत्कृष्ट कार्य को आंकलित कर शिक्षक का नामांकन भी विमर्श पोर्टल पर कर सकेंगे।
3.3 प्रत्येक आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, शिक्षकीय सेवा का पूर्ण विवरण उनके द्वारा पढ़ाई गई कक्षा का गत पांच वर्ष का निर्धारत प्रपत्र में सत्यापित परीक्षा परिणाम एवं शिक्षक द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य से संबंधित अभिलेख / गतिविधियों / मैदानी भ्रमण/नवाचार आदि कार्य के प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ्स, आडियो, वीडियो आदि विमर्श पोर्टल पर ऑन-लाइन अपलोड करने होंगे।
3.4 शिक्षक के मूल्यांकन हेतु दो क्राइटेरिया (मापदण्ड) श्रेणी "A" तथा श्रेणी "B" होंगे। श्रेणी "A" अंतर्गत पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम हेतु एक वर्ष के लिये 14 अंक के मान से पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम के लिए अधिकतम 70 अंक निर्धारित है, इसी प्रकार श्रेणी "B" अंतर्गत शिक्षक द्वारा किये गये अन्य कार्य कक्षा संचालन / प्रबंधन, नेशनल इंटीग्रेशन, नवाचार, क्रियात्मक अनुसंधान, शासन के आदेशों के अतिरिक्त स्वयं के स्तर पर अध्यापन हेतु किये गए प्रयास, सेवाकालीन प्रशिक्षण, विभागीय गतिविधियों में सहभागिता, लेख आलेख, पुस्तक लेखन, स्पोर्ट्स, योग एवं छात्रों के संस्कार पक्ष एवं कर्तव्यबोध संवर्धन आदि के लिये किये गए कार्य हेतु 30 अंक (प्रत्येक बिन्दु हेतु 03 अंक) निर्धारित है। इस प्रकार शिक्षक के जिला/संभाग स्तर पर मूल्यांकन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है।
3.5 शिक्षक द्वारा अपलोड की गई जानकारी के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा यह परीक्षण किया जायेगा की आवेदक शिक्षक विवादित तो नहीं है, उनके विरूद्ध पूर्व से कोई शिकायत अथवा जाँच लंबित तो नहीं है। शिक्षक कभी दण्डित तो नहीं हुए हैं, और उनका शैक्षिक सेवाकाल उत्कृष्ट है। आवेदन करने वाले शिक्षक के संबध में पूर्ण परीक्षण किये जाने के उपरांत शिक्षक का सेवाकाल पूर्णतः निष्कलंक होने पर ही शिक्षक का प्रस्ताव जिला चयन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।
3.6 शिक्षक उनके सेवाकाल में पूर्व में दण्डित हुए हो, उनके विरूद्ध कोई शिकायत / जांच / प्रचलित हो, शिक्षक विवादित हो तो जिला स्तर पर ही ऐसे आवेदन को निरस्त किया जाए तथा जिला चयन समिति के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाए।
3.7 शिक्षक द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया गया कोई भी ऑडियो, वीडियो, अभिलेख / प्रमाण-पत्र कूटरचित पाया जाता है तो शिक्षक के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाई की जाये।
3.8 शिक्षक का मूल्यांकन किये जाने हेतु प्राथमिक स्तर पर "जिला स्तरीय चयन समिति" द्वितीयक स्तर पर "संभाग स्तरीय चयन समिति" तथा अंतिम चयन हेतु प्रदेश स्तर पर "राज्य स्तरीय चयन समिति" होगी।
3.9 शिक्षक के द्वारा अपलोड किये गये अभिलेख अनुसार मूल्यांकन के निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप जिला चयन समिति द्वारा श्रेणी A में शिक्षक द्वारा दर्शित पांच वर्ष के परीक्षा परिणाम का सत्यापन किया जाकर A श्रेणी का मूल्यांकन किया जाए।
3.10 शिक्षक द्वारा श्रेणी B में अपलोड किये गए अभिलेख का सत्यापन किया जाकर मूल्यांकन किया जाए तत्पश्चात अंक विमर्श पोर्टल पर दर्ज किये जाएंगे।
3.11 जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा-9 से 12 में उक्त मूल्यांकन पश्चात पृथक पृथक जिले की वरीयता क्रम सूची तैयार कर वरीयता कम से 3-3 अनुशंसाएं अर्थात एक जिले से 6 अनुशंसाएं पूर्ण अभिलेख सहित, मूल्यांकन प्रपत्र, जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा तथा शिक्षक का विजिलेंस प्रमाण-पत्र, अनुशंसित शिक्षक के संबंध में उनके उत्कृष्ट कार्यों पर 200 शब्दों की टीप के अभिलेख के साथ जिला स्तर की अनुशंसाएं संभाग स्तरीय समिति को भेजकर विमर्श पोर्टल पर अग्रेषित की जाए।
3.12 संभाग स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार शिक्षक के अपलोड किये गये अभिलेख, ऑडियो, वीडियो एवं पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम के सत्यापन के पश्चात् द्वितीय स्तर का मूल्यांकन किया जाए तथा संभाग स्तरीय चयनि समिति द्वारा शिक्षकों को प्रदान अंक श्रेणी A एवं B में विमर्श पोर्टल पर दर्ज किये जाएं।
3.13 मूल्यांकन पश्चात प्रत्येक संभाग से प्राथमिक/ माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा-9 से 12 में पृथक-पृथक संभागीय वरीयता क्रमानुसार सूची तैयार की जाए। वरीयता क्रम से श्रेणीवार 03-03 अनुसंशायें इस प्रकार कुल 06 अनुशंसाएं संभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा "राज्य स्तरीय चयन समिति" को ऑनलाइन अग्रेषित की जाए। इस प्रकार राज्य स्तर पर 09 संभागों से कुल 54 ऑनलाइन अनुशंसाएं प्राप्त होंगी।
3.14 संभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित शिक्षक का डाउनलोड किया गया अभिलेख, यथा मूल्यांकन प्रपत्र श्रेणी A एवं B, संभाग स्तरीय समिति की अनुशंसा, अनुशंसित शिक्षकों का विजिलेंस प्रमाण-पत्र, अनुसंशित शिक्षक के संबंध में उनके उत्कृष्ट कार्यों पर 200 शब्दों की टीप राज्यस्तरीय चयन समिति को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाए संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
3.15 राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष संभाग से अनुशंसित प्रत्येक शिक्षक द्वारा 10 मिनट का अपने कार्यों पर प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन) दिया जायेगा। प्रजेंटेशन हेतु तिथियां पृथक से निर्धारित कर सूचित की जाएगी।
3.16 प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन) हेतु 50 अंक निर्धारित होंगे। प्रेजेंटेशन में प्राप्तांक के आधार पर राज्यस्तर से प्राथमिक/ माध्यमिक श्रेणी कक्षा 1-8 एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा-9 से 12 हेतु श्रेणीवार वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।
3.17 राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु 50 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार होगा
1 | शिक्षक को संभागीय समिति द्वारा श्रेणी "ए" एवं श्रेणी "बी" में प्राप्त अंको का 20 प्रतिशत अर्थात "ए" श्रेणी में 45 अंक है तो 9 और "बी" श्रेणी 35 अंक हो तो 7 अंक कुल 16 अंक (अधिकतम 20 अंक) | 20 अंक |
2 | शिक्षक की भाषा शैली, व्यक्तित्व एवं विषय ज्ञान | 10 अंक |
3 | शिक्षक का अपने उत्कृष्ट कार्यों पर किया गया प्रस्तुतीकरण | 10 अंक |
4 | शिक्षक द्वारा किये गये कार्य का उपलब्धि स्तर पर समग्र प्रभाव | 10 अंक |
3.18 राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन पश्चात प्रदायित अंको की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयता कम से श्रेणीवार नियत पुरस्कार की संख्या अनुसार प्राथमिक श्रेणी (कक्षा 1-8) में 8 शिक्षकों का एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी (कक्षा 9-12) में 6 शिक्षको का चयन राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया जायेगा जिसमे विशेष श्रेणी भी शामिल होगी। राज्य स्तरीय पुरस्कार के
चयन में राज्य चयन समिति का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
4. जमीनी मूल्यांकन समिति
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चार सदस्यीय जमीनी मूल्यांकन समिति गठित की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा -
1. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामांकित जिले के दो शा.उ.मा.वि. प्राचार्य
2. राज्य स्तर से नामांकित जिले के दो शिक्षाविद् सदस्य
"चार सदस्यीय जमीनी मूल्यांकन समिति" जिले में नामांकित शिक्षकों के जमीनी मूल्यांकन हेतु शिक्षक के संस्था प्रमुख, अन्य शिक्षक, विद्यार्थी एवं पालकों आदि से नामांकित शिक्षकों का फीडबैक प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् जिला स्तरीय मूल्यांकन के पूर्व शिक्षक के संबंध में गोपनीय जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर जिला चयन समिति को सौंपेगी।
4. जिला स्तरीय चयन समिति
5.1 शिक्षक द्वारा किये गये नामांकन की प्रथम स्तर पर स्कूटनी तथा चयन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता मे "जिला चयन समिति" का स्वरूप निम्नानुसार होगा -
1 | संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी | अध्यक्ष |
2 | जिला परियोजना समन्वयक जिला राज्य शिक्षा केन्द्र |
सदस्य |
3 | डाइट प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि |
सदस्य |
3 | राज्य स्तर से नामांकित दो शिक्षाविद |
सदस्य |
5.2 जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला चयन समिति के कर्तव्य बिन्दु क्रमांक 3.1 से 3.11 अनुसार होंगे।
5.3 जिला चयन समिति की कार्यवाई हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के ई-मेल पर लॉगइन आई.डी. एवं पासवर्ड संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं संभागीय चयन समिति को अनुशंसा अग्रेषण की कार्यवाई ऑनलाइन की जा सकेगी।
5.4 जमीनी मूल्यांकन समिति द्वारा शिक्षक के संबंध में जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित होने पर जिला चयन समिति द्वारा गुण-दोष के आधार पर अनुशंसा बाबत् निर्णय लिया जाए। अंतिम चयन पश्चात् अनुशंसित शिक्षक के संबंध में प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आने पर जिला चयन समिति पूर्णतः उत्तरदायी होगी।
6. संभाग स्तरीय चयन समिति
6.1 "संभागीय चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-
• संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण - अध्यक्ष
• संभागीय मुख्यालय के जिला कलेक्टर के नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
• राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रतिनिधि (संभागीय जिला मुख्यालय के डाइट प्राचार्य ) - सदस्य
• राज्य स्तर से नामांकित दो शिक्षाविद - सदस्य
6.2 संभाग स्तरीय चयन समिति के कर्तव्य नामांकन एवं चयन प्रक्रिया के बिन्दु क्रमांक-3.12 से 3.15 अनुसार होंगे।
6,3 संभागीय चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी सहित प्राथमिक / माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की श्रेणीवार 3-3 अधिकतम 06 अनुशंसाएं राज्य स्तर हेतु ऑन-लाइन विमर्श पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेंगी।
6.4 संभागीय चयन समिति की कार्यवाई हेतु संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के ई-मेल आई.डी. पर लॉग-इन आई.डी. संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसाओं के अग्रेषण की कार्यवाई ऑनलाइन की जा सकेगी।
6.5 प्रत्येक शिक्षक के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये विजिलेंस सर्टिफिकेट पर संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण का प्रमाणीकरण आवश्यक तथा अनिवार्य होगा।
7. राज्य स्तरीय चयन समिति का स्वरूप एवं कार्य
1 | प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग | अध्यक्ष |
2 | आयुक्त / संचालक लोक शिक्षण | सदस्य |
3 | आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रतिनिधि | सदस्य |
4 | आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य |
5 | राशिकप्र की कार्यकारिणी समिति के नामित शिक्षाविद् सदस्य | सदस्य |
6 | अपर / उप संचालक शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान लोक शिक्षण मध्यप्रदेश | सदस्य-सचिव |
राज्य स्तरीय चयन समिति के कर्तव्य बिन्दु क्रमांक 3.16 से 3.18 अनुसार होंगे।
7. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समय-सारिणी
राज्य स्तरीय पुरस्कार की प्रक्रिया के निष्पादन हेतु समय सारिणी निम्नानुसार निर्धारित है -
1. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु विमर्श पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन एवं नामांकन एवं शिक्षक द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों / पाँच वर्ष के सत्यापित परीक्षा परिणाम को अपलोड करने हेतु तिथि का निर्धारण। - 15 अप्रैल से 15 मई 2025 तक |
2. "चार सदस्यीय जमीनी मूल्यांकन समिति" द्वारा जिले में संस्था प्रमुख, अन्य शिक्षक, विद्यार्थी एवं पालकों आदि से नामांकित शिक्षकों का फीडबैक प्राप्त कर शिक्षक के संबंध में गोपनीय जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार कर जिला चयन समिति को सौंपा जाना । - 16 मई से 31 मई 2025 तक |
3. जिला चयन समिति द्वारा जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्क्रूटनी एवं शिक्षक द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का सत्यापन तथा जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक उपरांत जिले की श्रेणीवार वरीयता अनुसार 06 अनुशंसाओं का संभागीय चयन समिति के लिए ऑन-लाइन विमर्श पोर्टल पर अग्रेषण। - 01 जून से 15 जून तक |
4. जिला चयन समिति द्वारा जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्क्रूटनी एवं शिक्षक द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का सत्यापन तथा जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक उपरांतसंभागीय चयन समिति द्वारा जिले से प्राप्त अनुशंसाओं का द्वितीय स्तरीय मूल्यांकन उपरांत श्रेणीवार वरीयता क्रम निर्धारित कर राज्य स्तरीय चयन समिति के लिए ऑन-लाइन विमर्श पोर्टल पर 06 अनुशंसाओं का अग्रेषण। - 16 जून से 30 जून 2025 तक |
5. संभाग से अनुशंसित शिक्षकों का राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष संभागवार प्रजेंटेशन एवं मूल्यांकन तथा राज्य स्तरीय वरीयताक्रम तैयार करना। - 01 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक |
6. राज्य चयन समिति द्वारा शार्टलिस्टेड प्राथमिक 08 एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी में 06 कुल 14 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत चयन सूची का प्रकाशन। - 20 अगस्त 2025 तक |
9. शिक्षक का नामांकन, जिला चयन समिति के मूल्यांकन पश्चात्, संभाग स्तरीय समिति को अग्रेषण तथा संभाग स्तरीय समिति के मूल्यांकन पश्चात राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषण ऑनलाइन किया जायेगा। संभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा शिक्षक के संबंध में निम्नानुसार जानकारी शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई जायेगी :-
- शिक्षक का विमर्श पोर्टल से डाउनलोड किया गया आवेदन/नामांकन पत्र।
- शिक्षक का गत पांच वर्ष का सत्यापित परीक्षा परिणाम।
- जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन।
- मूल्यांकन श्रेणी A एवं B में किये गए मूल्यांकन को विमर्श पोर्टल से डाउनलोड कर सत्यापित मूल्यांकन प्रति।
- जिला चयन समिति / संभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा हस्ताक्षरित विजिलेंस प्रमाण पत्र एवं समिति की अनुशंसा।
- शिक्षक के उत्कृष्ट कार्यों के संबंध में 200 शब्दों की टीप।
10. राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु संभाग स्तर से अनुशंसा किये जाने के पूर्व समस्त संभागीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित कर लें कि अनुशंसित शिक्षकों के विरूद्ध सेवाकाल में कोई जाँच, दण्ड, आपराधिक प्रकरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, शिकायत प्रचलित तो नहीं है एवं शिक्षक की सेवा पूर्णतः निष्कलंक है, यह सुनिश्चित होने पर ही राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसा की जाये।
11. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के ऑनलाइन आवेदन / नामांकन हेतु विमर्श पोर्टल पर नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि अथवा समस्या होने पर हेल्प लाइन ई-मेल- dpi.taward@gmail.com पर समस्या दर्ज कर समाधान प्राप्त किया जा सकेगा।
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