State Level Teacher Award 2023 : राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2023 हेतु आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं चयन के मापदण्ड तथा आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ देखिये
राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन 01 अगस्त से 10 अगस्त तक
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा आदेश क्रमांक / राशिकप्र / राज्य. पुर. / 2022 / 751 भोपाल, दिनांक 12-04-2023 “राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान / पुरस्कार 2023" हेतु आवेदन एवं नामांकन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड जारी, आवेदन की पूरी जानकारी के लिए MP Education Gyan Deep की इस पोस्ट को अंत तक पढ़िए. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2023 हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप पोस्ट में आगे दिया गया है.
राज्य स्तरीय शिक्षक पुरूस्कार 2023 हेतु प्रदेश के शिक्षकों से आवेदन / नामांकन दिनांक 15 अप्रैल से 30 मई 2023 तक तक प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता एवं चयन के मापदण्ड प्रसारित किये जाते हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2023 हेतु व्यक्तिशः नामांकन की प्रक्रिया समय सारिणी, पात्रता एवं चयन के मापदण्ड के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है -
1. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2023 हेतु नामांकन की पात्रता
1.1 शासकीय / स्थानीय निकाय/ अनुदान प्राप्त / प्राथमिक / माध्यमिक / हाई / सेकेण्ड्री स्कूल एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित मॉडल विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र होंगे।
1.2 नियमित रूप से कक्षा अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही नामांकन हेतु पात्र होंगे।
1.3 सेवानिवृत्त शिक्षक, शैक्षिक प्रशासक, शैक्षिक निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अमला इस नामांकन हेतु पात्र नहीं होगें।
1.4 जन शिक्षक / संविदा शिक्षक / छात्रावास अधीक्षक आदि नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
1.5 ट्यूशन कार्य मे संलिप्त रहने वाले शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
1.6 अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग नामांकन हेतु पात्र नहीं होंगे।
1.7 प्रक्रिया / चयन पश्चात् शिक्षक के विरूद्ध कोई शिकायत, जाँच एवं दण्ड आदि संज्ञान में आने पर शिक्षक का आवेदन अमान्य किया जायेगा।
1.7 जिन शिक्षकों को पूर्व में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हो गया है उन शिक्षक का आवेदन निरस्त किया जायेगा।
2. राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार की संख्या का निर्धारण
राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार की श्रेणी में प्राथमिक (कक्षा 1 से 8) माध्यमिक (कक्षा 9 से 12 ) तथा विशेष श्रेणी दिव्यांग शिक्षक एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा में संलग्न शिक्षक एवं परम्परागत संस्कृत पाठशाला के संस्कृत शिक्षक / मदरसों के अरबी फारसी भाषा के शिक्षक हेतु यदि समान अंक प्राप्त होते है तो ऐसी स्थिति में तो प्राथमिक एव माध्यमिक दोनों श्रेणियों से एक-एक शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
श्रेणीवार पुरस्कारों की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्नानुसार होगा :
स.क्र. | विद्यालयका प्रकार / श्रेणी | शिक्षको के लिए श्रेणी वार पुरस्कारों की अधिकतम संख्या |
1 | प्राथमिक कक्षा 1 से 8 | 8 |
2 | माध्यमिक कक्षा 9 से 12 | 6 |
3 | कुल पुरस्कारों की संख्या | 14 |
3.1 शिक्षक को राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु निर्मित विमर्श पोर्टल पर सीधे ऑन-लाइन आवेदन करना होगा। संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संस्था प्राचार्य, अन्य संस्था निरीक्षणकर्ता अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शिक्षक के उत्कृष्ट कार्य के आंकलन पर शिक्षक का नामांकन भी कर सकेंगे। आवेदन / नामांकन का प्रारूप (बिन्दु 1 से 24) पृथक से संलग्न है।
3.3 शिक्षक के मूल्यांकन हेतु दो क्राइटेरिया (मापदण्ड) श्रेणी "ए" पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम हेतु एक वर्ष हेतु 10 अंक के मान से पाँच वर्ष के परीक्षा परिणाम के लिए 50 अंक एवं श्रेणी "बी" मे शिक्षक द्वारा किये गये अन्य कार्य नवाचार गतिविधियों में सहभागिता, लेख आलेख पुस्तक लेखन, पूर्व में प्राप्त पुरस्कार आदि हेतु 50 अंक (प्रत्येक बिन्दु हेतु अंक नियत है) निर्धारित है। इस प्रकार शिक्षक के मूल्यांकन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित है। मूल्यांकन के मापदण्ड श्रेणी "ए" एवं श्रेणी "बी" पत्रक पृथक से संलग्न है।
3.5 शिक्षक द्वारा अपलोड किया गया कोई भी ऑडियो, वीडियो, अभिलेख / प्रमाण-पत्र कूटरचित पाया जाता है तो शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई की जाये।
3.7 शिक्षक के आवेदन / अपलोड किये गये अभिलेख अनुसार मूल्यांकन के निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप जिला चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाकर जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 में वरीयता क्रम से 3-3 अनुसंशाये अर्थात एक जिले से 6 अनुसंशाये पूर्ण अभिलेख सहित, मूल्यांकन प्रपत्र, जिला स्तरीय चयन समिति की अनुसंशा तथा शिक्षक का विजिलेंस प्रमाण-पत्र, अनुसंशित शिक्षक के संबंध में उनके उत्कृष्ट कार्यों पर 200 शब्दों की टीप संभाग स्तरीय समिति को अनुसंशित की जायेगी।
3.9 मूल्यांकन पश्चात प्रत्येक संभाग से प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा 1 से 8 तथा उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 में संभागीय वरीयता क्रम सूची तैयार की जायेगी। वरीयता क्रम से श्रेणीवार 03-03 अनुसंशाये कुल 06 अनुशंसाएँ संभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय चयन समिति" को अग्रेषित की जायेगी। इस प्रकार राज्य स्तर पर 09 संभागों से कुल 54 अनुशंसाएँ प्राप्त होंगी।
3.11 राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष संभाग से अनुसंशित प्रत्येक शिक्षक का 10 मिनट का शिक्षक के उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन) किया जायेगा।
3.12 प्रस्तुतीकरण (प्रजेंटेशन) हेतु 50 अंक निर्धारित होगें। प्रजेंटेशन में प्राप्तांक के आधार पर राज्यस्तर से प्राथमिक / माध्यमिक श्रेणी कक्षा 1 से 8 एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी कक्षा 9 से 12 हेतु श्रेणी वार वरीयता कम तैयार किया जायेगा।
3.13 राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसित शिक्षकों का राज्य स्तर पर 10 मिनट का प्रस्तुतीकरण होगा। प्रस्तुतीकरण हेतु 50 अंको का निर्धारण निम्नानुसार होगा (3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4)
1 | संभागीय स्तरीय चयन समिति द्वारा श्रेणी "ए" एव श्रेणी बी" मे प्राप्तांकों का 20-20 प्रतिशत (अर्थात "ए" श्रेणी में 45 अंक है तो 4.5 और "बी" श्रेणी 35 अंक है तो 3.5 अंक कुल 16 अंक) | (अधिकतम 20 अंक) |
2 | शिक्षक की भाषा शैली एवं व्यक्तित्व | 10 अंक |
3 | शिक्षक का विषय ज्ञान एवं अपने उत्कृष्ट कार्यों पर किया गया प्रस्तुतिकरण | 10 अंक |
4 | शिक्षक द्वारा किये गये कार्य की उपलब्धि स्तर तथा छात्र/छात्रा एवं समाज पर समग्र प्रभाव | 10 अंक |
3.14. राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन पश्चात प्रदायित अंको की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयता क्रम से श्रेणीवार नियत पुरस्कार की संख्या अनुसार प्राथमिक श्रेणी (कक्षा 1 से 8 ) मे 8 एवं उच्चतर श्रेणी (कक्षा 9 से 12 में) 6 शिक्षको का चयन राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया जायेगा जिसमे विशेष श्रेणी भी शामिल होगी। राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन में राज्य चयन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा।
4. जिला स्तरीय चयन समिति का स्वरूप एवं कार्य
4.1 शिक्षक द्वारा किये गये नामांकन की प्रथम स्तर पर स्कूटनी तथा चयन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता मे "जिला चयन समिति" का स्वरूप निम्नानुसार होगा -
1 | संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी | अध्यक्ष |
2 | जिला परियोजना समन्वयक जिला राज्य शिक्षा केन्द्र |
सदस्य |
3 | डाइट प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि |
सदस्य |
3 | राज्य स्तर से नामांकित दो शिक्षाविद |
सदस्य |
4.3 जिला चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी सहित श्रेणीवार अधिकतम् 3-3 अनुसंशाये संभागीय चयन समिति को ऑन-लाइन पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेंगी। यह जानकारी आप MP Education Gyan Deep पर देख रहे हैं.
4.4 जिला चयन समिति की कार्यवाई हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के ई-मेल पर लॉग इन आई.डी. एवं पासवर्ड लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं संभागीय चयन समिति को अग्रेषण की कार्यवाई ऑन-लाइन की जा सकेगी।
5. संभाग स्तरीय चयन समिति
5.1 "संभागीय चयन समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-
• संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण - अध्यक्ष
• संभागीय मुख्यालय के जिला कलेक्टर के नामांकित प्रतिनिधि - सदस्य
• राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रतिनिधि (संभागीय जिला मुख्यालय के डाइट प्राचार्य ) - सदस्य
• राज्य स्तर से नामांकित दो शिक्षाविद - सदस्य
5.2 संभाग स्तरीय चयन समिति के कर्त्तव्य नामांकन एवं चयन प्रक्रिया के बिन्दु क्रमांक - 3.7 से 3.10 अनुसार होंगे।
5.3 संभागीय चयन समिति द्वारा विशेष श्रेणी सहित प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की 3-3 अधिकतम् 06 अनुशंसाएँ राज्य स्तर हेतु ऑन-लाइन पोर्टल पर अग्रेषित की जा सकेंगी।
5.4 संभागीय चयन समिति की कार्यवाई हेतु संभागीय संयुक्त संचालक के ई-मेल आई.डी. पर लॉग-इन आई. डी. लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे शिक्षक के मूल्यांकन एवं राज्य स्तरीय चयन समिति को अनुशंसाओं के अग्रेषण की कार्यवाई ऑन-लाइन की जा सकेगी।
5.5 प्रत्येक शिक्षक के संबंध जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये विजिलेंस सर्टिफिकेट पर संभागीय संयुक्त संचालक का प्रमाणीकरण भी आवश्यक होगा।
6. राज्य स्तरीय चयन समिति का स्वरूप एवं कार्य
1 | प्रमुख सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग | अध्यक्ष |
2 | आयुक्त / संचालक लोक शिक्षण | सदस्य |
3 | आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रतिनिधि | सदस्य |
4 | आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य |
5 | राशिकप्र की कार्यकारिणी समिति के नामित शिक्षाविद् सदस्य | सदस्य |
6 | अपर / उप संचालक शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान लोक शिक्षण मध्यप्रदेश | सदस्य-सचिव |
राज्य स्तरीय चयन समिति के कर्तव्य बिन्दु क्रमांक 3.11 से 3.14 अनुसार होंगे। राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु संभाग स्तर से अनुसंशा किये जाने के पूर्व समस्त संभागीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित कर लें कि अनुसंशित शिक्षकों के विरुद्ध पूर्व से कोई जाँच / शिकायत प्रचलित तो नहीं है एवं शिक्षक की सेवा पूर्णतः निष्कलंक है, यह सुनिश्चित होने पर ही अनुसंशा की जाये।
7. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समय-सारिणी
राज्य स्तरीय पुरस्कार की प्रक्रिया के निष्पादन हेतु समय सारिणी निम्नानुसार निर्धारित है -
1. राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु विमर्श पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन एवं नामांकन एवं शिक्षक द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों / पाँच वर्ष के सत्यापित परीक्षा परिणाम को अपलोड करने हेतु तिथि का निर्धारण -15 अप्रैल से 30 मई 2023 तक |
2. जिला चयन समिति में नामांकित शिक्षाविद् सदस्यों द्वारा जिले में प्राप्त नामांकित शिक्षकों के संस्था प्रमुख, अन्य शिक्षक, विद्यार्थी एवं पालकों आदि से फीडबैक प्राप्त कर शिक्षक का जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करना। - 01 जून से 10 जून 2023 तक |
3. जिला चयन समिति द्वारा जमीनी मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्क्रूटनी एवं शिक्षक द्वारा अपलोड किये गये दस्तावेजों का सत्यापन तथा जिला स्तरीय मूल्यांकन उपरांत जिले की वरीयता अनुसार 06 अनुशंसाओं का संभागीय चयन समिति के लिए ऑन-लाइन विमर्श पोर्टल पर अग्रेषण - 11 जून से 25 जून 2023 तक |
4. संभागीय चयन समिति द्वारा जिले से प्राप्त अनुशंसाओं का द्वितीय स्तरीय मूल्यांकन उपरांत श्रेणीवार वरीयता क्रम निर्धारित कर राज्य स्तरीय चयन समिति के लिए ऑन-लाइन विमर्श पोर्टल पर 06 अनुशंसाओं का अग्रेषण - 26 जून से 10 जुलाई 2023 तक |
5. संभाग से अनुशंसित शिक्षकों का राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष संभागवार प्रजेंटेशन एवं मूल्यांकन एवं राज्य स्तरीय वरीयताक्रम तैयार करना - 11 जुलाई से 30 जुलाई 2023 तक |
6. राज्य चयन समिति द्वारा सार्टलिस्टेड प्राथमिक 08 एवं उच्चतर माध्यमिक श्रेणी मे 06 कुल 14 राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार हेतु प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत चयन सूची का प्रकाशन – 20 अगस्त 2023 तक |
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