Adhyapak Anukampa Niyukti के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी मार्गदर्शन
Adhyapak Samvarg Anukampa Niyukti के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी मार्गदर्शन
विभाग में नियुक्ति के बाद सामान्य
प्रशासन विभाग द्वारा प्रभावशील अनुकंपा नियुक्ति की नीति के अनुसार पात्रता होगी
अध्यापक संवर्ग के लिए अनुकम्पा
नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व प्रावधान के अनुसार आवेदक का D.Ed. / B.Ed. के साथ
‘शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण’ होना आवश्यक है, अब अध्यापक संवर्ग से नवीन
कैडर में नियुक्ति के बाद अनुकम्पा नियुक्ति के लिए "भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों की शासकीय सेवा में
रहते हुए निधन होने पर तत्समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रभावशील अनुकंपा
नियुक्ति की नीति के अनुसार पात्रता होगी"
लोक शिक्षण संचालनालय(DPI), मध्यप्रदेश ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सीहोर से
प्राप्त प्रस्ताव अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण-श्री नवीन कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, शास.
प्रा.शा.चन्द्रेरी जिला सीहोर म.प्र. के सम्बन्ध में आदेश क्रमांक / स्था-4/सी/अनु नियु./मार्गदर्शन/2020/952 भोपाल दिनांक 27/07/2020 द्वारा मार्गदर्शन
जारी किया गया. अध्यापक
संवर्ग से नवीन संवर्ग में नियुक्त शिक्षकों को अनुकम्पा के सम्बन्ध में
मार्गदर्शन आगे दिया गया है.
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्र दिनांक 28 जुलाई 2018 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 प्रभावशील किये गये
हैं म.प्र.राज्य स्कूल सेवा(शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत वर्तमान में अध्यापक संवर्ग में कार्यरत लोकसेवकों की नवीन
कैण्डर में नियुक्ति शिक्षा विभाग में दिनांक 01.07.2018 से
प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक
के पद पर की गई है।
म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 1-14/ 2019/20-1, भोपाल,
दिनांक 27.07.2019 द्वारा नहीं संवर्ग हेतु
सेवा शर्ते जारी की गई । राज्य शासन द्वारा जारी सेवा शर्ते की
कंडिका 2.13 में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान उल्लेखित है कि "भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किये गये शिक्षकों की शासकीय सेवा में
रहते हुए निधन होने पर तत्समय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रभावशील अनुकंपा
नियुक्ति की नीति के अनुसार पात्रता होगी" वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति हेतु
तत्समय म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-12/2013/1/3. भोपाल दिनांक 29 सितम्बर, 2014 प्रभावशील नियम है।
अध्यापक संवर्ग के दिवंगत
कर्मचारी की नियुक्ति नवीन शैक्षणिक संवर्ग में हो चुकी है। उन दिवंगत कर्मचारी के
आश्रित को शैक्षणिक अर्हता के आधार पर सहायक ग्रेड-3 अथवा भृत्य के
पद के लिये अनुकंपा नियुक्ति आवेदन नियमानुसार कर सकते है ।
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