MP Education – MP Board 10th एवं 12th की Exam नियत समय पर होगी, एक सप्ताह बाद 10 वी और 12 वी की नियमित नियमित कक्षाएँ
MP Education – MP Board 10th एवं 12th की Exam नियत समय पर होगी, एक सप्ताह बाद 10 वी और 12 वी की नियमित नियमित कक्षाएँ
School Kab Open Honge?
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय,वल्लभ भवन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 35-09/2020/दो/सी- 2, भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर, 2020 शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं को नियमित रूप से शिक्षण हेतु खोले जाने के विषय पर Crisis Management Committee की बैठक आहूत करने के सम्बन्ध में समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को लिखेपत्र की प्रमुख बातें इस प्रकार है -
स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 44-4/2020/20-2, दिनांक 28.11.2020 से शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए अवकाश घोषित करने एवं सत्र प्रारंभ करने बाबत निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों में कक्षा 9वीं से 12वीं के संबंध में यह उल्लेख है कि " कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों के शंका समाधान के लिए स्कूल नियमित से पूरे निर्धारित समय के लिए खुले रहेंगे विद्यार्थी माता-पिता/अभिभावक की सहमति से शंका समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए विद्यालय आ सकेंगे "
दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विचार हुआ -
कक्षा 10वीं और 12वीं की मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं नियत समय पर संपन्न होंगी इस हेतु कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं में एक सप्ताह के पश्चात से नियमित रूप से शैक्षणिक कार्य संचालित किया जाएगा ।
कक्षा 9 वी एवं 11 वी की कक्षाएँ सप्ताह में दो से तीन दिन - कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में उपलब्ध स्थान के अनुसार सप्ताह में दो से तीन बार नियमित शैक्षणिक कार्य हेतु कक्षाएं संचालित की जाएंगी। सप्ताह में कितने दिन विद्यार्थियों को बुलाया जाना है, इस बारे में विद्यालय स्वयं निर्णय लेगें।
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरुरी - आवश्यकतानुसार एक कक्षा को दो सेक्शन में बांटा जा सकेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके
माता-पिता / अभिभावक की सहमति जरुरी - विद्यार्थी माता-पिता/अभिभावक की सहमति से ही विद्यालय आएंगे ।
ऑनलाइन अध्यापन जारी रहेगा - ऑनलाईन अध्यापन की गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी
स्टेण्डर्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पालन अनिवार्य - समस्त विद्यालय अनिवार्य रूप से गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में जारी स्टेण्डर्ट ऑपरेटिंग प्रोसीजर/मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन करेंगे । ये निर्देश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंद्व शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के विद्यालयों पर लागू होगा ।
विद्यार्थियों एवं स्टॉफ का कोविड टेस्ट - जिला कलेक्टर समय-समय पर आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों और शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टॉफ के लिए कोविड टेस्ट संपन्न कर सकेंगे ।
जिला Crisis Management Committee की बैठक के निर्देश – गृह विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले की Crisis Management Committee की बैठक तत्काल आयोजित कर उपरोक्त के संबंध में समिति की सहमति/सुझाव से स्कूल शिक्षा विभाग को अतिशीघ्र अवगत कराएं । समिति की कोई पृच्छाएं अथवा संशय हो तो उसके बारे में स्कूल शिक्षा विभाग को अवगत कराएं । यदि आपके जिले में अशासकीय शालाओं के कोई संगठन हो तो कृपया उनके सुझाव भी प्राप्त कर उन्हें भी समिति के समक्ष रखें ।
गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश PDF में देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
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