Header Ads

Adhyapak Samvarg Kramonnti - नवीन शिक्षण संवर्ग की क्रमोन्नति पर DPI Order ने लगाई रोक, ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र


Adhyapak Samvarg Kramonnti - नवीन शिक्षण संवर्ग की क्रमोन्नति पर DPI ने लगाई रोक, ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र 

TRIBAL WELFARE TEACHERS ASSOCIATION के प्रातांध्यक्ष श्री डी.के.सिंगौर ने आयुक्त लोक शिक्षण सचांलनालय द्वारा नवीन शिक्षण संवर्ग की क्रमोन्नति पर रोक पर मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखते हुए DPI के नवीन शिक्षक संवर्ग की क्रमोन्नति पर रोक के आदेश का विरोध किया है. 

श्री सिंगौर ने लिखा कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नवीन शिक्षण संवर्ग को 12 वर्ष की सेवा के बाद नियमानुसार प्रदाय की गई क्रमोन्नति को स्थगित करने का पत्र क्र / एनसी /एफ / 16/न. सं. / क्रमो. /2021/428 भोपाल दिनांक 8/03/2021 जारी किया गया है। आयुक्त द्वारा की गई यह कार्यवाही एकदम अनुचित पूर्व में शासन द्वारा जारी आदेश के विपरीत एवं शिक्षकों को निराश करने वाली है।

उल्लेख है कि नवीन शिक्षण संवर्ग को जुलाई 2018 व उसके बाद की गई क्रमोन्नति की कार्यवाही प्रमुख सचिव म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 27/7/2019 जो कि समस्त डीईओ को सम्बोधित है की कण्डिका 3.2 के अनुसार ही पूरे प्रदेश में की गई है। उक्त कण्डिका में जुलाई 2018 व उसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नवीन शिक्षण संवर्ग को क्रमोन्नति की कार्यवाही किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है, साथ ही क्रमोन्नति हेतु 12 वर्ष की सेवा की गणना के लिए संविदा शिक्षक की सेवा अवधि को भी गणना में लिए जाने का उदाहरण सहित स्पष्ट उल्लेख है।

अतः आग्रह है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के संदर्भित पत्र पर तत्काल रोक लगाने का कष्ट करें। साथ ही म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 27 /7 / 2019 की कण्डिका 3.2 में क्रमोन्नति हेतु सेवा की गणना में संविदा शाला शिक्षक के साथ शिक्षाकर्मी को भी शामिल कर उदाहरण प्रस्तुत किया जावे।

Adhyapak Samvarg से नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्त लोकसेवकों की क्रमोन्नति पर रोक सम्बन्धी DPI Order 

स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किये गये लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्र / एनसी /एफ / 16/न. सं. / क्रमो. /2021/428 भोपाल दिनांक 8/03/ 2021 इस प्रकार है -

स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम 2018 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किये जाने के प्रावधान किया गया है.

उपरोक्त नियम के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किये गये लोक सेवकों को जिनके द्वारा 12 वर्ष की सेवा दिनांक 01.07.2018 अथवा इसके बाद पूर्ण की गई है तो उन लोक सेवकों को क्रमोन्नति वेतनमान दिये जाने सबंधी निर्देश जारी करने की कार्यवाही प्रचलित है, जो सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के पश्चात जारी किये जा सकेगें. यदि किसी जिले अथवा संभाग द्वारा दिनांक 01.07.2018 अथवा इसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नवीन शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं तो ऐसे आदेश शासन के बगैर सक्षम निर्देश जारी हुए ही स्वीकृति आदेश नियमानुकूल नहीं हैं। अतः उक्त समस्त आदेशों का तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन स्थगित रखा जाये।

अध्यापक संवर्ग क्रमोन्नति के सम्बन्ध में DPI द्वारा जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

ये जानकारियां भी देखिये -

कोई टिप्पणी नहीं

Gyan Deep. Blogger द्वारा संचालित.