Adhyapak Pay Fixation Order 01-05-2019 - अध्यापक संवर्ग वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में DPI निर्देश
अध्यापक संवर्ग वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में निर्देश 01/05/2019
शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2 एवं 3 / संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 से अध्यापक संवर्ग के संविलियन/नियुक्ति उपरान्त देय वेतनमान में वेतन निर्धारण का अनुमोदन के संबध में आदेश दिनांक 01/05/2019
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश का आदेश क्र./ विसे. / अध्या.प्रको. / ए / 20 /वे.नि.अ./ 2019 / 171 भोपाल, दिनांक 01.05.2019
शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2 एवं 3 - मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 व अन्तर्गत मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय शिक्षाकर्मी (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 1997 जो दिनांक 01.01.1998 से प्रभावशील हुये थे। इस नियम के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2 एवं 3 के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निश्चित मानदेय पर नियुक्ति करने का प्रावधान था तथा 03 वर्ष की सेवा सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद शिक्षाकर्मी वर्ग-1, 2 एवं 3 को देश न्यूनतम वेतनमान क्रमशः रूपये (800-20-1200), रुपये (1000-30-1600) एवं रुपये (1200-40-2000) दिये जाने के निर्देश है।
अध्यापक संवर्ग का गठन 01.04.2007 तथा वेतनमान - प्रदेश शासन के आदेश क्र./एफ 1-4/07/बीस-1, दिनांक 28-01-2007 के द्वारा दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग का गठन तथा वेतनमान (क्रमशः सहायक अध्यापक रुपये 3000-100-5000,अध्यापक रुपये 4000-125-6500 एवं वरिष्ठ अध्यापक रुपये 5000-175-8500 प्रभावशील हुये थे। इस आदेश की कण्डिका 2.4 (ख) अध्यापक संवर्ग में वेतन निर्धारण करते समय शिक्षाकर्मी संवर्ग में पूर्ण कियेगये प्रत्येक o3 वर्ष के पूर्ण कालखंड के लिए अध्यापक संवर्ग में एक वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने के निर्देश थे। इस प्रकार शिक्षाकर्मी वर्ग-1 एवं 2 को दो-दो वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त होगा तथा शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के नये वेतनमान में पुराने वेतनमान की तुलना में फुल प्राप्त परिलधियों (वेतनवृद्धि एवं उस पर देय 20 प्रतिशत महंगाई भत्ते सहित) का अंतर रुपये 750 से कम होने के कारण दो वेतनवृद्धि के अतिरिक्त एक वेतन वृद्धि का अधिभार देकर वेतन निर्धारण किये जाने के निर्देश है। इस प्रकार शिक्षाकर्मी वर्ग-3 को 03 वेतनवृद्धि का लाग प्राप्त होगा। इसी आधार पर शिक्षाकर्मी संवर्ग को दिनांक 01.04.2007 से अध्यापक संवर्ग में देय वेतनमान में वेतन निर्धारण के प्रावधान है। ऐसे शिक्षकर्मियों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन उपरान्त आगामी वेतनदि 01-04-2008 (मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2008 के नियम-5 (1)(चार) के अनुसार) से देय है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षाकर्मी संवर्ग को अध्यापक संवर्ग में देय वेतनमान दिनांक 01.04.2007 से ही प्रभावशील किया गया है।
संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति - मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्ते) नियम, 2001 जो दिनांक 20-03-2001 से प्रभावशील हुये थे। इस नियम के अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के पद पर नियुक्ति के प्रावधान किये गये थे। वर्ष 2001 से नियुकत संविदा शाला शिक्षकके पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर देय संविदा राशि (नियम-7 सेवा में नियुक्ति तथा अनुसूची-1 अनुसार) पर 15 प्रतिशत अधिक संविदा राशि प्राप्त करने का हकदार था। ऐसे नियुक्त संविदा शाला शिक्षक छानबीन समिति द्वारा नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर दिनांक 01-04-2007 से अध्यापक संवर्ग के न्यूनतम वेतनमान में नियुक्त किये जाने तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्त होने की तिथि से मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्त) नियम, 2008 के नियम-5 (2)(ख) के अनुसार) आगामी वेतनवृद्धि एक वर्ष पश्चात् देय है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि संविदा शाला शिक्षक के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या छानबीन समिति दारा उपयुक्त पाये जाने पर ही अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति तिथि से न्यूनतम वेतनमान दिये जाने के निर्देश है।
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आदेश दिनांक 21.02.2013 - मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 21.02.2013 के द्वारा सहायक अध्यापक (रुपये 4500-25000 + संवर्ग वेतन 1250), अध्यापक (रुपये 4500-25000 + सविर्ग वेतन 1600) एवं वरिष्ठ अध्यापक (रुपये 4500-25000 + संवर्ग वेतन 1900), दिनांक 01.04.2013 से संशोधित वेतनमान दिए गये है। दिनांक 01.04.13 को प्राप्त वेतन में 1.62 गुणांक से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण करने तथा आदेश की कि-6 अनुसार वेतन एवं संवर्ग वेतन के योग का 03 प्रतिशत आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.10.2013 से दिये जाने का निर्देश है।
अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.18 से छटवां संशोधित वेतनमान - मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 25.02.16 एवं 07.07.17 के द्वारा अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.18 से छटवां संशोधित वेतनमान सहायक अध्यापक (रुपये 5200-2020+ ग्रेड-पे 2400), अध्यापक (रुपये 9300-34800 + ग्रेड-पे 3200) एकं वरिष्ठ अध्यापक (रुपये 9300-34800 + ग्रेड-पे 3600) दिये जाने के निर्देश है। आदेश दिनाक 07.07.17 की कडिका-2 (अ) में उल्लेखित परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन की तालिका के कालम-1 में अध्यापक संवर्ग में की गई सेवावधि (पूर्ण वर्षों) को गणना में लिया जायेगा। आगामी वेतनवृद्धि 01-07-2016 से दिये जाने के निर्देश है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है व आदेश दिनांक 01-07-2017 में संलग्न तालिका (परिशिष्ट-एक, दो एवं तीन) के अनुसार अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा की गणना (वर्षों में) में उल्लेखित वेतन बैंड में विद्यमान वेतन एवं संवर्ग वेतन का योग के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने के निर्देश हैं।
अध्यापक संवर्ग के लिए पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के संबंध में वेतन निर्धारण - मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.08.17 के द्वारा अध्यापक संवर्ग के लिए पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के संबंध में वेतन निर्धारण हेतु पशिशिष्ट क, ख एवं ग तथा परिपत्र दिनांक 29.12.17 के द्वारा अध्यापक संवर्ग के 6 वे वेतनमान में वेतन निर्धारण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभाग के आदेश दिनांक 07.07.17 एवं 22.08.17 के अनुक्रम में विभिन्न श्रेणी के वेतन निर्धारण के उदाहरण परिशिष्ट-1 से परिशिष्ट-4 जारी किये गये है। इसी प्रकार के नियम/आदेश / परिपत्र। मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग से भी जारी किये गये हैं।
परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धि - विभाग के पत्र क्र. एफ 1-55/09/20-1, दिनांक 13.10.2009 के परिपत्र की कण्डिका-2 के अनुसार दिनांक 16.06.2006 के पूर्व परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने वाले अध्यापकों को दिनांक 16.06.2006 से एवं इस दिनांक के उपरांत ऑपरेशन कराने वाले अध्यापकों को परिवार नियोजन कराने की दिनांक से अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ शासन निर्देशानुसार प्राप्त होगा।
गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति - वर्ष 2008 / वर्ष 2011 क्रमश: प्रथम एवं द्वितीय गुरुजी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तथा निर्देशानुसार वांछित शैक्षणिक अर्हताधारी गुरुजी एवं अनुदेशक/पर्यवेक्षकों को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति दिये जाने के निर्देश है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय गुरुजी पात्रता परीक्षा उतीर्ण अभ्यर्थियों की परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि के 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने तथा छानवीन समिति द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 से सहायक अध्यापक के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किये जाने के निर्देश है।
गुरुजी एवं पर्यवेक्षक से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति - मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र. एफ 44-6/2014/20-2 दिनांक 10.02.14 द्वारा ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं. वांछित शैक्षणिक अर्हताधारी को संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर परीक्षा लिए बिना 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संविदा शाला यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे गुरूज़ी एवं पर्यवेक्षक जो संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर दिनांक 10-02-2014 से नियुक्त किये गये है तथा दिनांक 10.02.2014 से 03 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तथा छानबीन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 से सहायक अध्यापक के पद पर दिनांक 10.02.2017 से वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियुक्त किये जाने को निर्देश है। गुरुजी एवं पर्यवेक्षक से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनाक 27-09-2018 द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।
वेतन निर्धारण का अनुमोदन - जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिले में नियुक्त समस्त प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक जो कि अध्यापक संवर्ग में कार्यरत थे तथा जिनकी नियुक्ति नवीन संवर्ग में हुई / नहीं हुई है, उन कर्मचारियों (नवीन शैक्षणिक संवर्ग) का 6वें वेतनमान में वेतन निर्धारण कर उनकी सेवा पुस्तिका जिला पंचायत में पदस्थ वरिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा लेखाधिकारी के समक्ष दिनांक 08-05-2019 तक अनिवार्य रुप से प्रस्तुत कराये. जिला पंचायत के लेखाधिकारी को वेतन निर्धारण के अनुमोदन के कार्य में सहयोग हेतु उनके चाहे अनुसार आवश्यक संख्या में लेखापाल उपलब्ध कराये। शत प्रतिशत सेवा पुस्तिका जिला पंचायत के लेखाधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र संचालनालय को समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित करें।
DPI द्वारा दिनांक 01/05/2019 को जारी आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.
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