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शैक्षणिक संवर्ग अर्जित अवकाश (Earned Leave) स्वीकृति के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश यहाँ देखिये

शैक्षणिक संवर्ग अर्जित अवकाश (Earned Leave) स्वीकृति के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश (New Order) दिनांक 24-03-2022 

शैक्षणिक संवर्ग अर्जित अवकाश (Earned Leave) स्वीकृति के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश (New Order) दिनांक 24-03-2022

विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा, ड्यूटी पर बुलाने के प्राधिकार तथा अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश 

संदर्भ  - म.प्र. शासन वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक / एफ-2/2006 / नियम / चार दिनांक 13 अगस्त 2008

विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा के सम्बन्ध में अपने पूर्व आदेश दिनांक 20/04/2016 के सम्बन्ध में लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा निम्न निर्देश जारी किये -

1/ संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से विश्रामावकाश अवधि में शासकीय कार्य हेतु ड्यूटी पर आहूत किये जाने वाले शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को आहूत किये गये दिवस के लिए प्रशासकीय अधिकार दिये गए हैं।

2/ इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / वित्त / आडिट / अ / 2016 / 99-100 दिनांक 20.04.2016 के माध्यम से उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किये जाने के निर्देश हैं। (आदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)

3/ फिर भी संचालनालय में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों से उद्भूत हुआ है कि कतिपय जिला शिक्षा अधिकारियों को छोड़कर शेष द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। 

4/ जिन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उनके द्वारा अर्जित अवकाश संचित किये जाने हेतु प्रकरण संचालनालय में अपूर्ण प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

5/ इस प्रकार पुन: निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा प्रदाय किये गये प्रशासकीय अधिकार के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत ही शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्रामावकाश अवधि में अति महत्वपूर्ण आवश्यकता प्रतीत होने पर ही ड्यूटी पर आहूत किया जाये ।

6/ ड्यूटी पर आहूत किये जाने वाले पत्र में प्रशासकीय अधिकार के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की संदर्भ टीप को स्पष्ट अंकित किया जावे।

7/ जिन प्रकरणों में आज दिनांक तक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बगैर शासकीय कार्यों के संपादन हेतु शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी पर आहूत किया गया है उनके प्रकरण अर्जित अवकाश, संचित किये जाने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन हेतु शीघ्र प्रस्तुत करें।

8/ कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में उनकी उपस्थिति पत्रक कार्य की अति आवश्यकता का औचित्य एवं ड्यूटी पर आहूत किये जाने वाला पत्र व अन्य संबंधित अभिलेख सहित, सक्षम प्रशासकीय अधिकारी अर्थात् संबंधित जिला कलेक्टर अथवा विभागाध्यक्ष (जैसी भी स्थिति हो) को शीघ्र प्रस्तुत करें।

9/ जिन प्रकरणों में (एक वर्ष में अधिकतम सीमांतर्गत) सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया जाकर ड्यूटी पर आहूत कर अवकाश को सचित किया गया है, उनके नगदीकरण की स्वीकृति के लिए कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रकरण, पृथक से इस कार्यालय को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

10/ एक वर्ष की अधिकतम सीमांतर्गत विभागाध्यक्ष की सक्षमता में ड्यूटी पर आहूत किये जाने वाले शैक्षणिक संदर्ग के लोक सेवकों को विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी पर आहूत किये जाने के पूर्व ही प्रति वर्ष कर्मचारियों के नामवार जानकारी भेजकर, विभागाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाये एवं अनुमोदन के बाद ही ड्यूटी पर आहूत किया जावे।

शैक्षणिक संवर्ग अर्जित अवकाश (Earned Leave) स्वीकृति के सम्बन्ध में DPI का नया आदेश (New Order) दिनांक 24-03-2022 PDF में देखने / डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए.

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