MPTET Varg 2 Bharti 2023 : MPSEB द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा RuleBook जारी, ऑनलाइन आवेदन की जानकारी यहाँ देखिये
MPTET Varg 2 Bharti 2023 : MPSEB द्वारा MSTET RuleBook जारी, ऑनलाइन आवेदन की जानकारी यहाँ देखिये
Middle School Teacher Eligibility Test - 2023 Rulebook : Online Form Start From 30/01/2023
MPTET Varg 2 Exam 2023 : मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल (MP EMPLOYEES SELECTION BOARD) द्वारा मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक), माध्यमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन), प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत गायन वादन, नृत्य) तथा मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) एवं प्राथमिक शिक्षक (खेल, संगीत-गायन वादन) के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियमपुस्तिका जारी कर दी गई है.
MP Teachers Eligibility Test 2023 :
माध्यमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु पदों का विवरण इस प्रकार है -
पद कोड 01 - माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) (स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग)
पद कोड 02 - माध्यमिक शिक्षक खेल (स्कूल शिक्षा विभाग)
पद कोड 03 - माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन (स्कूल शिक्षा विभाग)
पद कोड 04 - प्राथमिक शिक्षक खेल (स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग )
पद कोड 05 - प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन (स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग)
पद कोड 06 - प्राथमिक शिक्षक - नृत्य (स्कूल शिक्षा विभाग)
शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जनवरी 2023 से किये जा सकेंगे, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 फ़रवरी 2023 निर्धारित की गई है.
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल माध्यमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा
माध्यमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है -
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 30/01/2023
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 13/02/2023
- आवेदन पत्र मे संशोधन करने की प्रारम्भ तिथि : 30/01/2023
- आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि : 18/02/2023
- परीक्षा दिनांक व दिन : 25/04/2023, मंगलवार से प्रारम्भ
परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) पद कोड - 01
पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2:30 घंटे होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) प्रकार के होंगे, जिनके चार विकल्प होंगे एक विकल्प सही होगा।
प्रश्नपत्र के दो भाग होंगें। भाग अ एवं भाग ब भाग अ, सभी के लिए अनिवार्य होगा भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयो में से किसी एक विषय का चयन करना होगा
प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा.
भाग अ के 4 खंड होंगें जिनमें अंकों का अधिभार निम्नानुसार होगा-
भाग | विषयवस्तु | प्रश्नों की संख्या | कुल अंक |
i | सामान्य हिन्दी | 08 | 08 |
ii | सामान्य अंग्रेजी | 05 | 05 |
iii | सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता | 07 | 07 |
iv | शिक्षाशास्त्र (Pedagogy) | 10 | 10 |
कुल | 30 | 30 |
भाग ब- 120 अंक का होगा एवं इस प्रश्नपत्र में 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्नपत्रके अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगें, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।
1. हिन्दी भाषा 120 प्रश्न 120 अंक
2. अंग्रेजी भाषा 120 प्रश्न 120 अंक
3. संस्कृत भाषा 120 प्रश्न 120 अंक
4. उर्दू भाषा 120 प्रश्न 120 अंक
5. गणित 120 प्रश्न 120 अंक
6. विज्ञान 120 प्रश्न 120 अंक
7. सामाजिक विज्ञान 120 प्रश्न 120 अंक
माध्यमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षाविषयवस्तु का स्तर
प्रश्नपत्र के भाग अ में सामान्य ज्ञान व समसायिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागाजी की विषयवस्तु का स्तर हायर सेकेण्डरी स्कूल स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा । हिन्दी व अंग्रेजी की विषयवस्तु का स्तर हायर सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा।
प्रश्नपत्र के भाग ब की विषयवस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्नपत्र में प्रश्न म.प्र. राज्य के कक्षा 9 एवं 10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषयवस्तु पर आधारित होगें लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता (लिंकेज) स्नातक स्तर का होगा । प्रश्नपत्र की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागाजी की समझ पर आधारित होगें।
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक) पद कोड 01
पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम
माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक): मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 तथा मध्यप्रदेश राज्य जनजातीय कार्य विभाग (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों/नियम निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अधीन आयोजित होगी - (संशोधित भर्ती नियम - 2018 देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए)
1. पद का विवरण - माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक)
2. पद की श्रेणी - तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)
3. आवेदन पत्र / निर्देश पुस्तिका मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा।
4. परीक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल के निर्देशानुसार होगा।
5. शैक्षणिक अर्हता -
संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष
अथवा
संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड)
अथवा
संबंधित विषय में कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि एवं इस सम्बन्ध में समय-समय
पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रिया विधि) विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि (बी.एड.)
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षाशास्त्र में चार वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)
अथवा
कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.ए.बी.एड. / बी.एस. सी.बी.एड. या बी. ए.एड. / बी.एससी.एड.)
अथवा
संबंधित विषय में कम में कम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)
नोट:- आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग व्यक्तियो के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
(3) संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य / व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड / डीएड/डीएलएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।
6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिये प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा-
पदनाम - माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक)
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांगजन / आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग - 50%
अन्य - 60%
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा, जब उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60 प्रतिशत होंगे।
दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50 प्रतिशत होंगे।
शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्ते पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।
• शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2018 अथवा इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।
• शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी | शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विर्निदिष्ट की जाएगी।
• शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी अर्थात् उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची / उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी |
ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग अथवा दिव्यांग श्रेणी के है किन्तु उनके पास मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र नही है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी |
विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
आयु सीमा- शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी | विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी।
• माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 में उल्लेखित अनुसार संबंधित विषय में अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है।
पदों का वेतन - पदों का विवरण माध्यमिक शिक्षक वेतन न्यूनतम वेतन रुपये 32800 + महगाई भत्ता। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा ।
माध्यमिक शिक्षक (विषय शिक्षक), माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक - नृत्य के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता, आयु सीमा, पात्रता परीक्षा में अर्हता अंक एवं परीक्षा नियमों की जानकारी के लिए MPSEB द्वारा जारी Rule Book देखिये.
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